निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर बगदाई के प्रधान पाठक निलंबित इधर मतगणना को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, देखिए कहां-कहां होगी मतगणना?



बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत नगर पंचायत गुरूर में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर शासकीय बालक आश्रम बगदाई के प्रधानपाठक श्री रविन्द्र कुमार साहू को निलंबित किया है। जारी आदेश के अनुसार श्री रविन्द्र कुमार साहू की नगर पंचायत गुरूर के मतदान दल क्रमांक 02 मतदान केन्द्र क्रमांक 13 में मतदान अधिकारी 01 के रूप में ड्यूटी निर्धारित थी। वे 10 फरवरी 2025 को मतदान सामग्री वितरण के समय शराब के नशे में पाए गए। जिसके संबंध में रिटर्निंग आफिसर नगर पंचायत गुरूर के द्वारा चिकित्सा प्रतिवेदन सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के फलस्वरूप उन्हें सिविल सेवा आचरण (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1965 के (1), (2), (3) तथा नियम 8 में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबित अवधि में उनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड गुरूर में रहेगा।

15 फरवरी को सुबह 09 बजे से शुरू होगी ईवीएम के माध्यम से मतगणना

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत जिले के 08 नगरीय निकायों में विगत 11 फरवरी को हुए मतदान के पश्चात् कल शनिवार 15 फरवरी को मतगणना हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी नगरीय निकायों में मतगणना हेतु मतगणना कक्ष निर्धारित कर लिया गया है। इन सभी मतगणना केन्द्रों में सुबह 09 बजे से मतगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा मतगणना प्रारंभ कर दिया जाएगा। मतगणना का कार्य समय पर सुनिश्चित करने सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को मतगणना तिथि 15 फरवरी को सुबह 08 बजे से मतगणना स्थल में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी 08 नगरीय निकायों में मतगणना हेतु काउंटिंग हाॅल निर्धारित कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। जिसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद बालोद के मतगणना हेतु नवीन टाउन हॉल में मतगणना स्थल बनाया गया है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा में बीएसपी उ.मा.वि. क्र.2, नगर पंचायत गुरुर में डारेन बाई तारम शासकीय महाविद्यालय, नगर पंचायत गुण्डरदेही में शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, नगर पंचायत डौंडीलोहारा में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नगर पंचायत डौंडी में सांस्कृतिक भवन, नगर पंचायत चिखलाकसा में निर्मला इंग्लिश मीडियम स्कूल एवं नगर पंचायत अर्जुंदा में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में बनाए गए निर्धारित हाॅल में मतगणना का कार्य संपन्न किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद बालोद के मतगणना हेतु 06 टेबल, नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा के लिए 14 टेबल, नगर पंचायत गुण्डरदेही, अर्जुंदा, डौण्डी, चिखलाकसा, डौण्डीलोहारा एवं गुरूर के लिए 05-05 टेबल मतगणना हेतु बनाया गया है।
जिले में मतगणना के कार्य को त्रुटिरहित ढंग से एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु मास्टर ट्रेनर्स द्वारा समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण में मतगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को ईवीएम के माध्यम से काउंटिंग की संपूर्ण प्रक्रिया, मतगणना सुपरवाईजर के कार्य, ईवीएम मशीन के गणना टेबल में पहुँचने के बाद मशीनों को खोलने एवं अन्य सभी प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। इसके साथ ही गणना सुपरवाईजर द्वारा भरे जाने वाले गणना परिणाम पत्रक मतपत्र के लेखा भाग-02 एवं 21(क) के भरने की प्रक्रिया और मतदान अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर पुर्नगणना के प्रक्रिया के संबंध में भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा परिणामों के ऐलान आदि सभी प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान एवं मतगणना स्थल में कव्हरेज हेतु मीडिया प्रतिनिधियों के लिए दिशा-निर्देश जारी

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत मतदान एवं मतगणना स्थल में कव्हरेज हेतु मीडिया प्रतिनिधियों के लिए दिशा-निर्देश जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार मतदान केन्द्र एवं मतगणना स्थल में कव्हरेज हेतु मीडिया के प्रतिनिधियों को मतदान केन्द्र एव मतगणना स्थल पर सीमित प्रवेश की अनुमति होगी। मतदान केन्द्र के समक्ष बाहर लाईन में मतदान के लिए प्रतीक्षारत खड़े मतदाताओं की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में मतदान केन्द्र में मतदान प्रकोष्ठ के भीतर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। किसी भी स्थिति में लगातार वीडियोग्रॉफी नहीं की जा सकेगी। मतदान केन्द्र एवं मतगणना कक्ष में प्रवेश हेतु रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी किसी भी मीडियाकर्मी को प्रवेश करने से रोक सकेंगे। मतगणना स्थल पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी रिटर्निंग ऑफिसर के देखरेख में पर्याप्त दूरी से की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में मतपत्रों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी।

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