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नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु जिले में नाम निर्देशन प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू: नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने कार्यालय व समय किए गए हैं निर्धारित

चुनावी मोड पर आ गए हैं सभी अधिकारी, आचार संहिता को लेकर हुए गंभीर

बालोद। जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के सफल क्रियान्वयन हेतु बुधवार से नाम निर्देशन की कार्यवाही नगरीय निकायों में शुरू हो गई है। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 हेतु 22 जनवरी से 28 जनवरी 2025 तक (25 जनवरी 2025 एवं 26 जनवरी 2025 सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) नाम निर्देशन की कार्यवाही की जा रही है। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2025 दोपहर 03 बजे तक नियत है। नाम निर्देशन पत्रो की सवींक्षा जाँच 29 जनवरी 2025 को किया जाएगा। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 दोपहर 03 बजे तक नियत है एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीको का आबंटन 31 जनवरी 2025 को रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा।
नाम निर्देशन हेतु जिले के नगरीय निकायों में स्थान का निर्धारण किया गया है। जिसमें नगर पालिका परिषद बालोद के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालोद निर्धारित है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी दल्लीराजहरा, नगर पंचायत गुरूर के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु कार्यालय नगर पंचायत गुरूर, नगर पंचायत गुण्डरदेही के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुण्डरदेही, नगर पंचायत अर्जुन्दा के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु न्यायालय तहसीलदार अर्जुन्दा, नगर पंचायत डौण्डीलोहारा के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौण्डीलोहारा, नगर पंचायत डौण्डी के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौण्डी, नगर पंचायत चिखलाकसा के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु कार्यालय नगर पंचायत चिखलाकसा निर्धारित किया गया है। उक्त कार्यालयों में रसीद काउण्टर, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का काउण्टर बनाया गया है साथ ही मतदाता सूची का अवलोकन हेतु काउण्डर लगा है। नाम निर्देशन पत्र हेतु जमानत राशि पार्षद के लिए 1000 रूपए एवं अध्यक्ष के लिए 10000 रूपए है । जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी का 50 प्रतिशत छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन का समय प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 03 बजे तक हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 हेतु मतदान 11 फरवरी 2025 को प्रातः 08 बजे से शाम 05 बजे तक किया जाएगा।

कलेक्टर ने डौण्डी और डौण्डीलोहारा में नाम निर्देशन पत्र की कार्यवाही का लिया जायजा

कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने बुधवार को नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के अंतर्गत जिले के डौण्डी और डौण्डीलोहारा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर नाम निर्देशन पत्र की कार्यवाही का लिया जायजा। कलेक्टर ने कार्यालयों में नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु अध्यक्ष एवं पार्षद पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वहाॅ बनाए गए विभिन्न काउंटर का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारी-कर्मचारियों से कहा कि वे नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही को नियमानुसार गंभीरतापूर्वक संपादित करें, निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि न होने दें। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौण्डी श्री आर.के.सोनकर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौण्डीलोहारा श्री शिवनाथ बघेल सहित अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।

आम निर्वाचन 2025 के दौरान अधिकारी, कर्मचारी पूर्वानुमति के नहीं करेंगे अवकाश पर प्रस्थान

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने आदेश जारी कर नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पदस्थ समस्त अधिकारी, कर्मचारियों को निर्देशित किया है वे उनकी पूवानुमति के न तो अवकाश पर प्रस्थान करेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ेेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील से आगामी आदेश पर्यन्त लागू होगा।

आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए हैं निर्देश

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने जिले के सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी कर नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता का स्वयं पालन करते हुए अपने अधिनस्थ जिले में कार्यरत सभी अधिकारी, कर्मचारियों को पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

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