बढ़ते सड़क हादसे को देख जिले में लोगों को जागरूक करने शुरू हुई मुहिम: अब बालोद जिले में शासकीय सेवकों को वाहन चालन के समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट लगाना हुआ अनिवार्य



बालोद। कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक ने मोटरयान (संशोधन) अधिनियम 2019 अंतर्गत वाहन चालन के समय नियमानुसार सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग के प्रावधान के संबंध में शासकीय सेवकों के लिए आदेश जारी किया है। जिसमें बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना को देखते हुए शासकीय सेवकों द्वारा वाहन चालन के समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट धारण करना अनिवार्य है। जिससे स्वयं, परिवारजन एवं जन सामान्य की सुरक्षा के साथ-साथ नियमों की अनुपालन की प्रतिबद्धता का आदर्श प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने जिले के समस्त कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय में पदस्थ, कार्यरत समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को वाहन चालन के समय अनिवार्य रूप से यातायात के निर्देश एवं नियमों का पालन करने को कहा है।

सड़क हादसे रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए अच्छी पहल

जिला प्रशासन द्वारा बालोद जिले के सभी सरकारी सेवकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्यता संबंधित आदेश जारी कर सड़क हादसे रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। नए साल में नई शुरुआत के साथ उम्मीद की जा रही है कि लोग इसका गंभीरता से पालन करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि हेलमेट न पहनने से कई बार बाइक सवार लोगों की हेड इंजूरी से मौत हो जाती है। तो वही लगातार बालोद जिले में हो रही सड़क हादसों को देखते हुए शासन यह उपाय करने में जुटा है कि कैसे हम इन हादसों को रोक सकते हैं। लोगों को पुलिस भी लगातार सचेत कर रही तो वहीं लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई कर रही है। अब जिला प्रशासन अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता का नियम बनाकर एक उदाहरण पेश करने की कोशिश में जुटा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि इस आदेश का कितना असर दिखाई देता है।

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