बच्ची से हुई थी हैवानियत: पहले दुष्कर्म फिर गला दबाकर की थी हत्या, बिजौरा के युवक को मिला आजीवन कारावास
बालोद। नाबालिग का दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या करने पर डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम बिजौरा के एक आरोपी को बालोद कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी द्वारा एक बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया गया। फिर साक्ष्य छिपाने के लिए उसकी गला दबाकर हत्या कर लाश फेंक दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होने के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। तब सच सामने आया था। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी संजय कुमार यादव उम्र 20 वर्ष, निवासी बिजौरा, थाना-डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 201 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व 1000/- अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 4 (2) के आरोप में आजीवन कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर छः-छः माह-1 वर्ष ,1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 28-08-2022 को प्रार्थी / मृत पीड़िता के पिता थाना डौण्डीलोहारा में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 27.08.2022 को पोला त्यौहार के दिन की है। घटना दिनांक को वह सुबह 08 बजे अपने बैल को धोने के लिए घर से गया था तब मृत पीड़िता घर के
सामने मैदान में खेल रही थी, लगभग पौने नौ बजे बैल धोकर वापस घर आया तब मृत पीड़िता घर के सामने नहीं थी, तब वह घर जाकर पूछने पर उसकी बड़ी पुत्री ने मृत पीड़िता को
सामने मैदान में सायकल चलाना बताया। तब गांव के बस्ती में मृत पीड़िता की खोजबीन किया तब गांव के तालाब के पास गोपेन्द्र रावटे मिला उसने बताया कि पीड़िता और गामिनी नहर-नाली में मछली पकड़ रहे हैं तब वह नहर-नाली के पास जाकर देखा तो वहां पर मृत पीड़िता का सायकल खड़ा हुआ था, लेकिन मृत पीड़िता एवं गामिनी वहां पर नहीं थे, तब वह गामिनी से जाकर पूछा तो उसने बतायी कि आरोपी, मृत पीड़िता को मछली पकड़ना है कहकर अपने साथ नहर-नाली ले गया था और उसे डब्बा लाने के लिए घर भेज दिया था, गामिनी उसे यह भी बतायी थी कि जब वह अपने घर से डब्बा लेकर आरोपी को देने के लिए वापस नहर-नाली के पास गयी तब आरोपी और पीड़िता/ मृतिका नहर-नाली के पास नहीं थे, सिर्फ सायकल खड़ी थी। तब वह नहर नाली के तरफ गया लेकिन नहीं मिलने पर वापस गांव आने पर आरोपी गांव के कलामंच के पास बैठा हुआ था जिससे मृत पीड़िता के बारे में पूछने पर उसने उसे घर वापस भेज देना बताया। जिसके बाद आरोपी को गांव के हेमंत यादव, शशि यादव, कोटवारीन के साथ थाना डौण्डीलोहारा ले जाकर घटना के बारे में जानकारी दिया, तब थाना डौण्डीलोहारा वाले आरोपी को
अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव लाये और खोजबीन करने पर हलालखोर रावटे के खेत पर मृत पीड़िता का शव बरामद हुआ। तब तलाशी पंचनामा तैयार कर मृत पीड़िता के सूचना के आधार पर देहाती मर्ग इंटीमेशन मर्ग क्र0-0/2022 धारा 174 जा. फौ. कायम कर प्रकरण को
विवेचना में लिया गया। मृत पीड़िता की मृत्यु का सही कारण जानने हेतु शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मृतिका के साथ बलात्कार कर गला दबाकर हत्या करना पाया गया। उक्त घटना स्थल का निरीक्षण कर, गवाहों के कथनानुसार जप्ती कार्यवाही एवं सम्पूर्ण जांच कर आरोपी के मेमोरेण्डम बयान के आधार पर अपराध में संलिप्तता दर्शित होने पर आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-170/2022 के अंतर्गत धारा 363, 366(A),
376, 376(A)(B), 302,201 ipc, 4,5(D),6 Pocso Act &3(2)(V) Sc/St Act का अपराध पंजीबद्ध कर
प्रकरण विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर संहिता की धारा 363, 366(K), 376(K) (Kh),302,201,364 ipc, 4,5(Th),6 Pocso Act &3(2)(V-K)
Sc/St Act का अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 06-10-2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक टी.एस. पट्टावी,. उ.पु. अधीक्षक नवनीत कौर के द्वारा किया
गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी संजय कुमार यादव को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।