बालोद/डौंडी। पुलिस अधीक्षक एस. आर. भगत के निर्देशन एवं अति. पुलिस अक्षीक्षक अशोक कुमार जोशी एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमति डॉ चित्रा वर्मा के मार्गदर्शन में थाना डौण्डी के अपराध क्रं. 96/2024 धारा 103, 3(5) BNS के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए एक आरोपी एवं दो विधि से संघर्षरत अपचारी बालकों को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी चितरंजन साहू पिता- चमन लाल साहू उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड क्रं. 10 पुराना बाजार दल्लीराजहरा थाना दल्लीराजहरा, जिला बालोद (छ.ग.) ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03.11.2024 को यश कुमार निषाद के घर प्रार्थी अपने साथियों के साथ मोटर सायकल से डौंडी पहुंचे और वहीं पर खाना बनाकर, खाना खाकर अपने दोस्तों के साथ टहलने निकले थे, कि ठाकुर देव स्थल डौंडी के पास डौंडी निवासी दो विधि से संघर्षरत अपचारी बालक एवं आशीष कुमार एक स्कुटी में पहुंचे, एवं घूर कर देखने को लेकर दोनों पक्षों में वाद-विवाद हुआ, जिसे वहां पर मौजुद लोगों द्वारा समझाईश देकर मामला को शांत किया गया। बाद में पुनः राममंदिर के सामने मेनरोड के पास शाम करीब 05.00 बजे पहुंचे थे, चितरंजन साहू एवं उनके दोस्तों से डौंडी निवासी दो विधि से संघर्षरत अपचारी बालक एवं आशीष कुमार के बीच पुनः वाद-विवाद हुआ। उसके बाद प्रार्थी व उनके साथी लोग डरकर सब अलग-अलग रास्ते में बटकर यश कुमार निषाद के घर के पास पहुंचे। तभी मेहुल साहू, आकाश कुमार गंधर्व, शिवम भुआर्य, अभय गंधर्व बाजार चौक से यश कुमार के घर आते समय डौंडी निवासी दो बालक एवं आशीष कुमार के द्वारा दौड़ाते मारते हुए मां-बहन की अश्लील गाली गलोच करते हुए आ रहे थे, शाम करीबन 05.30 बजे ठाकुर देव स्थल तिराहा डौंडी के पास डौंडी निवासी एक बालक द्वारा आज जान से मार दूंगा कहकर ईट के टुकड़ा से मेहुल साहू को जोरदार फेंककर मारा जिससे मेहुल साहू के सिर के दाहिने तरफ़ सिर में चोंट लगने से बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। तब प्रार्थी और यश निषाद द्वारा मोटर सायकल से मेहुल साहू को ईलाज के लिये शासकीय अस्पताल डौंडी ले गये, जहां डाक्टर द्वारा चेक करने पर मृत्यु हो जाना बताये। डौंडी निवासी दो विधि से संघर्षरत अपचारी बालक एवं आशीष कुमार के द्वारा मारपीट करने से आकाश कुमार गंधर्व के माथा में, शिवम भुआर्य के दाहिने पैर के पिंडली में, तथा रास्ते से जा रहे रुपेश धनकर निवासी डौंडी के पीठ में चोंट आया था। जिसकी फिर मौत हो गई। घटना को चंदन जायसवाल, मोहम्मद शाहरुख एवं आसपास के लोग देखे-सुने थे। रिपोर्ट पर अपराध क्रं. 96/2024 धारा 103, 3(5) बी. एन. एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान दो बालकों एवं आशीष कुमार का पता तलाश किया जो सकुनत में मिले, जिसे अभिरक्षा में लेकर थाना लाया। गवाह यश कुमार निषाद, आकाश गंधर्व की उपस्थिति में आरोपी एवं विधि से संघर्षरत अपचारी बालकों का पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया है, जो अपराध घटित करना स्वीकार किये। अपचारी बालकों को माननीय किशोर न्यायबोर्ड में पेश किया गया है।
प्रकरण के आरोपी आशीष कुमार धनकर पिता जनक लाल धनकर उम्र 18 वर्ष 01 दिन निवासी वार्ड नं. 13 गड़रियापारा डौण्डी थाना डौण्डी जिला बालोद (छ.ग.) को गिरफ्तार कर ज्युडीशियल रिमाण्ड पर भेजा गया । उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक मनीष शेन्डे, सउनि दुर्जन लाल रावटे, प्र.आर. नंदकिशोर चंद्राकर, प्र.आर. विष्णु तारम, प्रधान आर. दीपक नरेटी आर. षमनेश साहु, बिरेन्द्र भुआर्य, ईश्वर भंडारी, पुकेश साहू, भुनेश्वर यादव, कलेश्वर भुआर्य की सक्रिय भूमिका रही ।