बालोद। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी चन्द्रकांत कौशिक ने आदेश जारी कर जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को दीपावली पर्व के दौरान जन-सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत् रखते हुए निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए है। अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम 1984 में निहित प्रावधानों के तहत नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से विभिन्न शर्तों के अधीन प्रारूप-एल-ई-5 में पटाखे को कब्जे में रखने एवं दुकान पर उनके विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति निर्धारित समय-सीमा के लिये प्रदाय किया जाता है। जिसके तहत जन स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से निम्नानुसार कार्यवाही होगी। किसी भी परिस्थिति में बगैर अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा पटाखा या विस्फोटक सामग्री का विक्रय ना किया जाए, ऐसा करते पाये जाने पर तत्काल विस्फोटक सामग्री जप्ति कर विस्फोटक अधिनियम 1984 में निहित प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अस्थाई अनुज्ञप्ति को प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराने का प्रावधान है। नवीनीकृत अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बगैर पटाखा व्यवसाय करते पाये जाने पर विधिवत कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही दुकान लगाया जाए। अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायी द्वारा अनुज्ञप्ति में उल्लेखित सभी शर्तों का पालन किया जाए एवं निर्देशों के उल्लंघन करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति निरस्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा। आगामी दीपावली पर्व के दौरान जन-सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।