बालोद। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी हेमन्त कुमार साहू उम्र-20 वर्ष, निवासी-डारागांव, थाना-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.) को अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास च 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर छः-छः-छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार-प्रकरण का दिनांक 01-11-2023 को प्रार्थी/पीडिता के पिता थाना बालोद में उपस्थित होकर मौखिक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 30-10-2023 को दोपहर करीबन 12:00 जें उसकी बड़ी पुत्री/पीड़िता अपने पिटटू बैग में 02 कॉपी लेकर सहेली के घर जा रही हैं, कहकर घर से निकली थी, जो शाम-रात तक घर वापस नहीं आयी तब उसके द्वारा आसपास पड़ोस सहेली एवं रिश्तेदारों के घर पता-तलाश किये, किंतु उसका पता नहीं चला, जिस पर कोई अज्ञात उसकी नाबालिग पुत्री/पीडिता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। उक्त सूचना के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक- 522/2021 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा-363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृत नाबालिग पीड़िता को दिनांक 06-11-2023 को गगदल्ला, सूरत (गुजरात) से आरोपी हेमंत कुमार के कब्जे से बरामद कर दिनांक 07-11-2023 को पूछताछ कर बयान लेखबद्ध किया गया। अपहृत पीड़िता का कथन म.प्र.आ. 174-देवकुमारी साहू द्वारा लेने पर बतायी कि आरोपी के मामा-मामी का घर पीडिता के घर के सामने है, जहां आरोपी के आने पर उससे जान पहचान होने पर वह अपने माता के मोबाईल के इंस्टाग्राम के माध्यम से आरोपी से बातचीत होने पर आरोपी के द्वारा उसे प्यार करता हूँ का मैसेज भेज कर माह अक्टूबर में पीड़िता से मिलने आया और भोजली गार्डन बूढ़ा तालाब में मिलने पर उससे शादी करूंगा कहा, तो पीड़िता दिनांक 30-10-2023 को घर से बिना बताये मधु चौक बालोद गयी। वहां पर आरोपी उसे मिला जिसके बाद वह आरोपी के साथ बस से राजनांदगांव गये और वहां से ट्रेन से सूरत गुजरात गये, जहां पर आरोपी उसे अपने चाचा-चाची के घर लेकर गया, वहां पीड़िता से शादी करना बताते हुए उससे दिनांक 02.11.2023 को रात्रि में शारीरिक संबंध बनाया। फिर दिनांक 03-11-2023 को आरोपी पीड़िता के मांग में सिंदूर भरकर तथा गले में मंगलसूत्र पहना कर कई बाई शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता के उक्त बयान के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में संहिता की धारा 363, 366, 376(2) (द)/3 एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा- 5(3)/6 जोड़ी गयी। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 13-12-2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना म.प्र.आ. 174-देवकुमारी साहू निरी. रविशंकर पाण्डेय के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।