बालोद । किरण कुमार जांगड़े, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी नारायण कौशल आ. स्व. झाडू राम कौशल, जाति-महार, उम्र-47 वर्ष निवासी भेजा मैदानी, थाना-गुरूर, जिला-बा लोद (छ.ग.) को भा.द.सं. की धारा 325 के अपराध में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये से दण्डित किया गया। व्यतिरेक पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी चित्रांगद देशमुख, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 06/09/2021 को प्रार्थी रविन्द्र कुमार कौशल थाना गुरूर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी उसकी दादी गौतरहीन बाई ने उसे फोन कर बतायी कि तुम्हारे दादा चांदा डोली खार खेत गया था उसे नारायण कौशल ने जमीन विवाद की बातों लेकर झगडा विवाद कर गंदी गालियां देकर जार से मारने की धमकी देकर हत्या करने के नियत से डण्डा से सिर को मार दिया है। जिससे उसके सिर से खून निकल रहा है। तब वह घर जाकर अपने दादा को घटना के बारे में पूछा तब उसके दादा ने घटना की जानकारी दिया और घटना को रूपराय पोया के द्वारा देखना बताया। उसके बाद वह अपने दादा को उपचार हेतु जिला अस्पताल वालोद लेकर गया और अपने दादा के कहने पर वह आरोपी नारायण कौशल के विरूद्ध रिपोर्ट थाना गुरूर में जाकर किया। विवेचना के दौरान आरोपी नारायण कौशल का मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो अपने मेमोरेण्डम कथन में बताया कि दिनांक 18.08.2021 शाम 04:00 बजे करीब चांदा डोली खार खेत गया था वहां पहले से बालू राम कौशल उपस्थित था जो जमीन की बातों को लेकर कुआं वाले खेत को अपना नाम करा लिये कहकर झगड़ा विवाद करने लगा तब बार-बार झगड़ा करने से परेशान होकर रूपराय पोया के खेतघेरा में लगे सेन्हा लकड़ी के डण्डा को उखाड़कर बालूराम के सिर पर वार कर दिया, जिससे बालूराम के सिर से खून निकलने लगा। मेमोरेण्डम जप्ती के आधार पर खून लगे डण्डे को आरोपी के बताये निशानदेही पर बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना, मेमोरेण्डम कथन, गवाहों के कथन तथा उपलब्ध साक्ष्य से आरोपी के द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से धारा 294, 506,323,307 आईपीसी के तहत् निरीक्षक-दिलेश्वर चंद्रवंशी द्वारा थाना गुरूर में अपराध क्रमांक 297/2021 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पश्चात् निरीक्षक-दिलेश्वर चंद्रवंशी द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चालोद, जिला बालोद (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से मामला दिनांक 18.01.2022 को माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपार्पित किया गया। जहां विचारण के दौरान आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. सूरज साह, स.उ.नि. – पुनऊ राम साहू, निरीक्षक दिलेश्वर चंद्रवंशी के द्वारा किया गया।