DAILY BALOD NEWS

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बिना अनुमति तेज आवाज में बजा रहा था डीजे, पुरूर पुलिस ने जब्त किया साउंड सिस्टम सहित गाड़ी , कोर्ट के आदेश पर होगी राजसात की कार्रवाई

गुरुर । थाना पुरूर पुलिस ने वाहन में डीजे लगाकर तेज आवाज से डीजे बजाने पर कार्रवाई की है। छग कोलाहल अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई । जिसमें एक टाटा एस वाहन क्रमांक सीजी-04-जेबी-9431 एवं उसमें लदा हुआ 02 नग साउण्ड बाक्स, एक नग एमप्ली फायर को जब्त किया गया जिनकी कुल कीमत 2 लाख 55 हजार है।
के तेज ध्वनि एवं कंपन से डीजे बजाने पर कार्रवाई हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग रामगोपाल गर्ग के निर्देशन प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक बालोद एस०आर० भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुरूर श्री बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस थाना पुरूर तेज आवाज से डीजे बजाने वाले पर ये कार्रवाई हुई । जानकारी अनुसार 16 सितंबर के सुबह 11 बजे घटनास्थल ग्राम दुर्गावती चौक पुरूर के पास साहू साउंण्ड सर्विस के संचालक योगेश कुमार साहू पिता रामजी साहू उम्र 20 वर्ष साकिन बोरीदखुर्द थाना रूद्री जिला धमतरी के द्वारा तीव्र ध्वनि से संगीत बजा रहा था। जिससे आसपास के राहगिरों, अन्य ग्रामीणों, मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। अनावेदक को पुलिस ने मौके पर जाकर तीव्र ध्वनि से संगीत बजाते मिलने पर गवाहों के समक्ष डीजे संचालक को डीजे बजाने के संबंध में वैधानिक अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस दिया। जिस संबंध में उसके पास किसी प्रकार से कोई अनुमति आदेश नही होने पर अनावेदक का कृत्य धारा 5, 15 कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करना पाये जाने से समक्ष गवाहन कोलाहल पंचनामा तैयार कर सभी सामान जप्त किया गया। जप्त सामाग्री का माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राजसात की कार्यवाही कराई जाएगी।
उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, प्र०आर० विश्वजीत साहू, आर० लिखन कुमार साहू, किशोर साहू, गुणेश यादव की सराहनीय भूमिका रही।

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