बालोद| सोमवार को भक्त माता कर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय बालोद (छ.ग.) में प्रभारी प्राचार्य सुश्री कलेन्द्री रावटे के मार्गदर्शन में आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार के नये न्यायिक अधिनियम 2023 के प्रचार प्रसार पर व्याख्यान आयोजित किया गया। उक्त व्याख्यान में महाविद्यालय के श्री संतोष कुमार राना, सहायक प्राध्यापक, भौतिक शास्त्र एवं श्री धीवराज कुमार भोयर, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी ने 1 जुलाई 2024 से देश के कानूनी प्रणाली में बदलाव होने वाले तीन मुख्य आपराधिक कानून 01. भारतीय दण्ड संहिता 1860, 02. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, 03. दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू नहीं रहेंगे उनके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जायेंगे तथा कानूनों में अत्याधुनिक तकनीक और ई-एफ.आई. आर. पर सारगर्भित व्याख्यान दिये और विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया कि अपने आस पास के लोगों को नये कानून के संबंध में जागरूक करें। उक्त व्याख्यान में महाविद्यालय के डॉ. अमित कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र, श्री तरूण कुमार, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य, सुश्री दीपाली कुरेटी, सहायक प्राध्यापक, जन्तु विज्ञान, समस्त कर्मचारी एवं छात्राएं उपस्थित थे।
कर्मा कन्या कॉलेज बालोद में हुआ नए कानून पर व्याख्यान का आयोजन
