नाबालिग के साथ शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने पर आरोपी को मिला बीस वर्ष का कारावास
बालोद| किरण कुमार जांगडे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा – आरोपी नीरज साहू उम्र 22 वर्ष, निवासी मुरवास वार्ड क. 4.थाना- मुरवास, जिला-विदिशा (म.प्र.) को अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 4(2) के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार- दिनांक 21 फ़रवरी 2022 को प्रार्थी राकेश मेहता थाना बालोद में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्तमान में ग्राम पंचायत उमरादाह का सरपंच हूँ, उसकी गांव की नाबालिग पीडिता 20 फवरी को लगभग 11 बजे घर से दादी के घर जा रही हूँ कहकर निकली है, जो घर वापस नहीं आयी है। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पीडिता को नाबालिग होना जानते हुए बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। प्रार्थी की उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना-बालोद में गुम इंसान दर्ज कर पता तलाश में लिया गया तथा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा-363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृत नाबालिग पीड़िता को 22 फ़रवरी को ग्राम मुरवास, मुरवास, जिला विदिशा (मध्यप्रदेश) में आरोपी नीरज साहू के कब्जे से बरामद कर थाना लाया गया। अपहृत पीड़िता द्वारा पूछने पर बतायी कि मेरे घर के नंबर पर रांग नम्बर से फोन आया था। उसने फोन पर अपना नाम नीरज साहू बताया था। नीरज साहू फोन कर बातचीत के दौरान मुझे प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब पीड़िता ने नाबालिग होना बताई फिर भी आरोपी नीरज साहू नहीं माना और कहा कि मैं तुमको लेने छत्तीसगढ़ आऊंगा फिर तुम्हे अपने साथ अपने घर मुरवास ले जाकर शादी करूंगा। तब पीड़िता ने मना किया फिर भी आरोपी नीरज साहू दिनांक 19 फ़रवरी के सुबह फोन कर दुर्ग बस स्टैण्ड में मिलने के लिये बुलाया, जहां पर नीरज साहू पहले से दुर्ग से नागपुर का टिकट कटा लिया था। नीरज साहू पीड़िता को ट्रेन से नागपुर ले गया, फिर नागपुर से भोपाल ले गया। उसके बाद अपने निवास स्थान ग्राम मुरवास में रखा था। इस दौरान आरोपी नीरज साहू पीड़िता के साथ दैहिक शोषण किया। आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना कारित किया जाना पाये जाने पर थाना बालोद के द्वारा आरोपी के विरूद्ध 363, 366, 376(2) (ढ), 376 (3) भारतीय दण्ड संहिता एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5 (ठ)/6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक पद्मा जगत व निरीक्षक मनीष शर्मा के द्वारा किया गया था। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।