छात्रा से रास्ता रोक किया था छेड़खानी, शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर आत्महत्या करने की दे रहा था धमकी, मिला 3 साल का कारावास



बालोद। किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी छत्रपाल ठाकुर आ० गंगदेव ठाकुर, उम्र-26 वर्ष निवासी-गोरकापार, थाना-अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.) को भा.दं.सं. की धारा 341 के आरोप में 01 माह का साधारण कारावास, भा.दं.सं. की धारा 354 के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रू० अर्थदण्ड था लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये अर्थदण्ड तथा व्यतिक्रम होने पर 06-06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के द्वारा किया गया जिसके अनुसार घटना की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- पीड़िता दिनांक 16.02.2021 को थाना अर्जुन्दा में उपस्थित होकर लिखित में रिपोर्ट दर्ज करायी कि घटना दिनांक 15.02.2021 को लगभग 10:30 बजे सुबह अपने घर से स्कूल जाने के लिए अपने सायकल से अपने गांव की सहेलियों के साथ निकली थी, अपने गांव से बाहर कुछ दूर पहुंची थी तब उसके गांव का लड़का छत्रपाल ठाकुर पीछा करते आ रहा था तथा रास्ते में सड़क पर उसे रोक लिया, तब वह डर के कारण अपने साथ स्कूल जाने वाले सभी साथियों को रूकने बोलने पर वे सभी लोग वहीं पर रूक गये तब छत्रपाल उसे प्रपोज करते हुए बोला कि “मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा, किसी और से शादी करोगी तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा” तब वह छत्रपाल को मना करते हुए बोली कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तब वहीं पर सड़क किनारे बबूल के पेड़ पर अपना कपड़ा निकालकर फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर सभी लोगों ने छुड़ाया और बाकी सभी साथी डर के कारण उसे छोड़कर वहां से स्कूल चले गये। तब वह भी अपने सायकल से स्कूल जाने लगी तब छत्रपाल उसके सायकल को पकड़कर उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए उसके हांथ, बांह पकड़कर उसके दुपट्टे को खींच लिया था और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था तब पीड़िता ने मदद के लिए गांव के कुछ लोग वहां से वहां से गुजर रहे थे उन लोगों को रूकने को बोली तब वे लोग वहीं पर रूक गये जिन्हें रूकते देखकर छत्रपाल ठाकुर उसे छोड़ दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी लगातार कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था और वह आज रास्त रोक कर उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ कर रहा था तथा जान से मारने और स्वयं मर जाने की धमकी दे रहा है। पीड़िता की की लिखित रिपोर्ट के आधार पर महिला निरीक्षक-पद्मा जगत द्वारा थाना अर्जुन्दा में अभियुक्त के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् अभियोग दिनांक 10.03.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक-कुमार गौरव साहू के द्वारा किया गया।

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