पांच साल की बच्ची को खौआ खिलाने के बहाने शौचालय में ले जाकर अश्लील हरकत, आरोपी को मिला तीन वर्ष का सश्रम कारावास



बालोद । किरण कुमार जांगड़े विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी प्रदीप केराम उम्र 26 वर्ष, निवासी-वार्ड क 18 देवांगन भवन के पास राजहरा थाना राजहरा को भादवि की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रु० अर्थदण्ड, एवं लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 07 मार्च 2020 को पीड़िता के पिता के द्वारा थाना दल्लीराजहरा में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया था कि घटना दिनाक 07 मार्च 2020 के शाम 04:30 बजे उसकी नाबालिग पुत्री / पीडिता उम्र पाच वर्ष जो कि घर के बाहर गली में खेलने गयी थी । जिसे प्रदीप केराम उनकी पुत्री/पीडिता को खउआ खिलाने के बहाने बहला फुसलाकर सर्वजानिक शौचालय में ले गया था और जहां वह उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। तब पीडिता रोने लगी तब आसपास मौजूद राजू नामक व्यक्ति शौचालय के अंदर जा कर आरोपी को पकड़ा और पीड़िता को उसके घर ले गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनाक 05 मई 2020 को प्रस्तुत किया गया। पीडिता प्रकरण की विवेचना निरीक्षक टी एस पट्टवी के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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