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मिसकॉल से प्रेम जाल में फसी नाबालिग, एमपी के युवक ने बहला कर भगाया फिर दुष्कर्म,बालोद के जज ने सुनाया 20 साल का कारावास

बालोद – किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा सुन्दर लाल उर्फ पप्पू उर्फ विशाल उम्र 24 वर्ष निवासी-इमलीघाना, थाना-मोहदा, जिला-बैतुल (म.प्र.) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड, लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनाक 30.03.2022 को पीड़िता के मामा थाना बालोद में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 25.03.2022 के दोपहर 02:30 बजे लगभग सिंचाई कॉलोनी आमापारा बालोद से उसकी नाबालिग भांजी / पीड़िता अपने माता-पिता के घर ग्राम भरदा जा रही हूँ कहकर निकली है, जो अभी तक घर नहीं पहुंची है, जिसकी आसपास व रिश्तेदारों में पूछताछ करने पर कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरी नाबालिग भांजी को उसकी वैध संरक्षण से बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। पीड़िता के मामा के मौखिक रिपोर्ट के आधार पर स.उ.नि -आत्माराम धनेलिया के द्वारा अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ अपराध क० 150/2022 अंतर्गत सहिता की धारा 363 अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी सुन्दर लाल उर्फ विशाल के कब्जे से दिनांक 13.04.2022 को बरामद किया गया। अपहृता से पूछताछ करने पर बतायी कि एक साल पहले उसके मोबाईल में एक मिस कॉल आया था, जो सुन्दर लाल उर्फ विशाल का था, दोनों मोबाईल में बातचीत एवं व्हाट्सअप में चैटिंग करते थे। आरोपी सुन्दर लाल उर्फ विशाल के द्वारा तुमसे प्यार करता हूँ तुमसे शादी करूंगा कहकर दिनाक दिनाक 24.03.2022 को फोन करके बोला कि तुम तैयार रहना, मैं तुमको लेने आऊंगा बोला तो वह नाबालिग हूँ कहकर मना की लेकिन विशाल नहीं माना। दिनांक 25.03.3022 को बालोद बस स्टैण्ड में बुलाया, तब वह अपने मामा को भरदा जा रही हैं कहकर निकली। आरोपी विशाल बस से पहले दुर्ग ले गया, दुर्ग से ट्रेन पकड़कर अपनी बहन के घर इंदौर सोनकच्क्ष ले गया। अपनी बहन को बताया कि वह पीड़िता से शादी करेगा, जो छत्तीसगढ़ में रहती है। दिनांक 27.03.2022 को विशाल उसके मांग में सिंदूर भरकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। एक सप्ताह रहने के बाद दिनांक 07.04.2022 को ग्राम खुलियाखेड़ी, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश के निर्माणाधीन पुल में बने झोपड़ी में पीड़िता को रखा था, जहां पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया । दिनांक 13.04.2022 को बालोद पुलिस पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर थाना बालोद लाये। इस प्रकार आरोपी पीड़िता के साथ दिनांक 27.03.2022 से 12.04.2022 तक जबरदस्ती बलात्कार किया। आरोपी के विरूद्ध भारतीय संहिता की धारा 363, 366, 376(2) (ड) एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 5 (ठ)/6 के तहत् प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 23.05.2022 को प्रस्तुत किया गया। पीड़िता प्रकरण की विवेचना स.उ.नि-लता तिवारी व निरीक्षक नवीन बोरकर के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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