घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग पर रोकथाम सुनिश्चित करने खाद्य विभाग द्वारा की गई छापामार कार्रवाई
बालोद ।
जिले में घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर खाद्य विभाग जिला बालोद की टीम के द्वारा आज जिला मुख्यालय बालोद के 12 व्यवसायकि परिसरों में छापामार कार्रवाई की गई। जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसी ठाकुर ने बताया कि बालोद अनुभाग के सहायक खाद्य अधिकारी श्रद्धा दिल्लीवार के नेतृत्व में सहायक खाद्य अधिकारी सुश्री हेमा नाग एवं खाद्य निरीक्षक श्री जानकीशरण कुशवाहा तथा खाद्य विभाग के स्टाॅफ श्री राकेश बघेल एवं चंद्रप्रकाश निराला के द्वारा बालोद जिले के 12 व्यवसायिक परिसरों में छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम के द्वारा परशुराम चैक स्थित जनता भोजनालय, न्यू ताज बिरयानी, प्रकाश भोजनालय, आशीष डेली नीड्स न्यू बस स्टैण्ड से एक-एक नग सहित कुल 04 नग इण्डेन गैस कंपनी की घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त कर उनके विरूद्ध द्रविकृत पेट्रोलियम (प्रदाय व वितरण विनिमय) आदेश 2000 के कंडिकाओं के तहत कार्रवाई की गई। इन सभी होटल एवं भोजनालय संचालकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में कार्रवाई हेतु प्रकरण प्रेषित की जा रही है। श्री ठाकुर ने बताया कि जांच के दौरान अन्य प्रतिष्ठानों एवं होटल संचालकों के द्वारा व्यवसायिक सिलेण्डर का उपयोग करते हुए पाया गया।