बालोद। न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश के.विनोद कुजूर (प्रभाव एफटीसी) बालोद ने एक छेड़खानी के मामले में आरोपी तोहिल कुमार उर्फ मोनू पिता सुरेश बामलेश्वर उम्र 27 वर्ष निवासी चिखली, थाना डौंडी जिला बालोद को कुल 5 साल की सजा सुनाई है। अलग-अलग धारा के तहत धारा 354 व धारा 452 में 2 वर्ष की सश्रम कारावास व पॉक्सो की धारा 7, 8 के आरोप में 5 साल की सश्रम कारावास व ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक छन्नूलाल साहू के अनुसार आरोपी तोहिल उर्फ मोनू द्वारा एक पीड़ित नाबालिग बालिका के रिहायशी मकान में घुसकर जबरदस्ती बेज्जती करने के नियत से हाथ पकड़ कर खींच कर कोठा की तरफ ले जा रहा था। पीड़िता ने स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की। आवाज सुनकर पीड़िता के भाई को घर आता देखकर आरोपी मौके से भाग गया था।नाबालिग बालिका की रिपोर्ट पर थाना डौंडी द्वारा अपराध क्रमांक 86/2017 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ किया गया था। न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा साक्षियों का कथन कराया गया और आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।