गाड़ी साइड नहीं करने पर मारी थी चाक़ू, गुरुर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार



बालोद – गुरुर के राजेश कुमार साहू निवासी वार्ड 13 टिकरापारा को मातर के दिन गुरुर के ही रहने वाले शैलेश उर्फ़ अवी शर्मा ने चाक़ू मर दिया था पुलिस ने जांच व डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर चाक़ू से मारने की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 326 का केस दर्ज किया गया जिसे मंगलवार को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल; भेजा गया घटना 16 नवंबर को हुई थी उस समय पुलिस ने इस मामले में सामान्य मारपीट की धारा के तहत केस दर्ज किया था बाद में और धारा जोड़ी गई घायल राजेश कुमार साहू के मुताबिक 16 नवंबर को शाम 5.30 बजे मुकेश कुमार साहू, अमित कुमार मानिकपुरी व जीजा दिलीप कुमार चौधरी के साथ गांव के गौठान में मातर देखने जा रहा था. गौठान के गेट के सामने मेरे मोहल्ला के अवि शर्मा पिता राजेन्द्र शर्मा ने मुझे गाड़ी साइड करवाने की बात को लेकर गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुए अपने पास रखे चाकू नूमा औजार से मेरे पेट के बांये तरफ, बांये कमर के ऊपर मारकर चोंट पहूंचाया था।

You cannot copy content of this page