DAILY BALOD NEWS

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नाबालिग के साथ बलात्कार करने पर आजीवन कारावास, पढ़िए दल्ली थाने का ये मामला,,,,,

बालोद। मुकेश कुमार पात्रे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी मरकुस मसीह निवासी चिखलाकसा थाना राजहरा, जिला बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 376 व संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के आरोप में आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास) व 5,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार पीड़िता की माता द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2020 को थाना राजहरा आकर गुम इंसान क्रमांक 25/2020 रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 09 जुलाई को सुबह 10:00 बजे घर में किसी को बताये बिना कहीं चली गई है। जो अब तक घर वापस नहीं आयी है। कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है। सहायक उप निरीक्षक हुसैन सिंह ठाकुर के द्वारा पीड़िता की माता के बताये अनुसार अभियुक्त अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्र० 290/2020 अंतर्गत संहिता की धारा 363 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को अपराध अंतर्गत संहिता की धारा 363, 366, 376 (2) (एन) भा.द.वि. तथा संरक्षण अधिनियम की धारा 5 (एल), 6 के तहत् प्रस्तुत किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस वाले आरोपी के मोबाईल नंबर को ट्रेस कर आरोपी के कब्जे से दिल्ली गुड़गांव में पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता को थाना राजहरा लाकर पीड़िता का कथन लिया गया। जहां पीडिता ने कथन किया कि आरोपी शादी करने का झांसा देकर अपने घर चिखलाकसा ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद आरोपी अपने दीदी जीजा के यहां गुडगांव चला गया. आरोपी लॉकडाऊन के समय रायपुर से दिल्ली आने के लिये 3000 रूपये भिजवाया था और ऑनलाइन टिकट बुक कराया था। आरोपी के दोस्त उसे भिलाई से रायपुर तक लेकर गया वहां से ट्रेन में बैठकर दिल्ली चली गयी। वहां स्टेशन में आरोपी उसे लेने के लिये आया और अपने दीदी जीजा के यहां रखा था और चिकन कंपनी में काम करता था। इस दौरान नाबालिग जानते हुए और मना करने के बाद भी उसके साथ लगातार जबरदस्ती बलात्कार किया। उक्त आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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