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फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए डौण्डी विकासखण्ड के 9505 कृषकों के खाते में की गई 18 करोड़ 44 लाख 67 हजार 837 रुपए अंतरित

कलेक्टर के निर्देश पर किसानों के समस्याओं के निराकरण के लिए किया गया शिविर का आयोजन

बालोद ।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीब वर्ष 2021-22 के लिए जिले के डौंडी विकासखण्ड के 9505 कृषकों के खाते में 18 करोड़ 44 लाख 67 हजार 837 रुपए अंतरित की गई है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार किसानों के समस्याओं के निराकरण हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में 19 जनवरी को डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम कामता एवं कुसुमटोला में जिला प्रशासन तथा कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। शिविर में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 से संचालित की जा रही हैं। जिसमें बीमा इकाई में अधिसूचित फसल का रकबा 10.00 हे. या उससे अधिक होने पर उस फसल को संबंधित बीमा इकाई के लिए अधिसूचित किया जाता है। इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित ऋणमान के आधार पर प्रीमियम दर निर्धारित किया जाता है। खरीफ में प्रीमियम दर 2 प्रतिशत तथा रबी में 1.5 प्रतिशत कृषकों को जमा करना पड़ता है। शिविर में बताया गया कि बीमित कृषकों को फसल पैदावार के आधार पर राज्य शासन फसल उत्पादन के लिए अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित फसलों पर 04 फसल कटाई प्रयोग भारत सरकार के मोबाईल एप्प (सीसीई एग्री ऐप) के माध्यम से कराया जाता है। फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से कम होने पर क्षतिपूर्ति देय होती है, यदि वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से अधिक होती है तो क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं है।
इस अवसर पर किसानों को समझाईस दी गई कि ग्राम कामता में खरीफ वर्ष 2020 में कृषकों का बीमा असिंचित धान फसल के लिए किया गया था। चूंकि ग्राम का वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से अधिक होने के कारण उक्त ग्राम को फसल बीमा की पात्रता नहीं होती। इसी प्रकार ग्राम खैरवाही, बेलरगोंदी उफ सल्हाईलोटा, कुसुमटोला के कृषकों को दावा भुगतान पात्रता के संबंध में अवगत कराया गया। नोडल अधिकारी जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कृषकों का बीमा ऋणी एवं अऋणी कृषकों के रूप में किया जाता है एवं स्वीकृत ऋण के आधार पर ही प्रीमियम राशि अंतिम तिथि के समय कटौती करके भारत सरकार को भेजी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2021 से कृषकों के लिए फसल बीमा कराना ऐच्छिक कर दिया गया है। कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया की खरीफ वर्ष 2020-21 में तहसील डौण्डी के 112 ग्रामों में धान सिंचित एवं धान असिंचित फसलों के लिए अधिसूचित है। खरीफ वर्ष 2020-21 में ऋणी कृषक 11509 एवं अऋणी कृषक 289 कुल 11,7,98 कृषकों को 18048.33 हे. रकबे का फसल बीमा किया गया है। धान सिंचित में 176 कृषकों को 2597182.91 रूपये एवं धान असिंचित 5837 कृषकों को 68674656.68 रूपये कुल 7,12,71,839.60 रूपये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि. रायपुर के द्वारा इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2021-22 में 11603 कृषकों का 17805.84 हे. में फसल बीमा किया गया, जिसमें से 9505 कृषकों को 18,44,67,837.50 रू. दावा राशि कृषकों के खाते में अंतरित की गई। शिविर में बताया गया कि खरीफ वर्ष 2020-21 तहसील डौण्डी के 112 गांवों में धान सिंचित एवं असिंचित फसलों के लिए अधिसूचित है। इसके अंतर्गत खरीफ वर्ष 2020-21 में ऋणी कृषक 11509 एवं अऋणी कृषक 289 सहित कुल 11798 कृषकों के 18048.33 हे. रकबे का फसल बीमा किया गया। धान सिंचित में 176 कृषकों को 2597182.91 रूपए एवं धान संचित 5837 कृषकों को 68674656.68 रूपए सहित कुल 7 करोड़ 12 लाख 71 हजारा 839 रूपए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड रायपुर के द्वारा एनईफटी के माध्यम से कृषकों के खाते में राशि अंतरित की गई है। इस शिविर में जिला प्रशासन से डिप्टी कलेक्टर श्री मनोज मरकाम, उप संचालक कृषि श्री जी. एस. धुर्वे, तहसीलदार डौण्डी श्री एच. आर. नायक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के नोडल अधिकारी कुसुम ठाकुर सहित एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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