बालोद। थाना सुरेगांव क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु रखे व्यक्ति को रेड कार्यवाही कर पारा 34 (2), 59 (क) छ0ग0 आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही आरोपी के कब्जे से 32 पौव्वा देशी प्लेन शराब जिसके प्रत्येक पौवा में 180 एम. एल. शराब भरा हुआ कुल 5.760 बल्क लीटर कीमत करीब 2560/- रुपये एवं शराब बिक्री की रकम नगदी 100 रूपये
पुलिस अधीक्षक जिला बालोद द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी तारतम्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद के मार्गदर्शन एवं निर्देशन पर थाना क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ, सट्टा पर अंकुश लगाने हेतु मुखबीर लगाया गया था। 03 फरवरी को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम रानीतराई निवासी ईवन लाल केराम द्वारा अपने मकान परछी में अवैध रूप अधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री करने हेतु रखा है। मुखबीर सूचना पर दबिश दिया गया। घटना स्थल ग्राम रानीतराई आरोपी ईवन लाल केराम के मकान का घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया तो आरोपी ईवल लाल केराम पिता सेवा राम केराम उम्र 32 वर्ष साकिन रानीतराई थाना सुरेगांव के कब्जे से एक सफेद रंग का कपड़े का थैला जिसके उपर भाग में परमवीर सुगंधित पान मसाला लिखा हुआ है जिसके अंदर रखा हुआ 32 पौव्वा देशी प्लेन शराब जिसके प्रत्येक पोवा में 180 एम. एल. शराब भरा हुआ कुल 5.760 बल्क लीटर कीमती करीब 2560/- रूपये, एंव शराब बिकी का नकदी रकम 100 रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2), 59 ( क) छ०ग० आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। मामला अजमानतीय होने से आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।
32 पौव्वा अवैध शराब के साथ आरोपी पकड़ाया, पान मसाला थैला में रखा था शराब
