DAILY BALOD NEWS

EDITOR IN CHIEF – DEEPAK YADAV.9755235270

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वित्त संहिता में निहित प्रावधानो का उल्लंघन करने पर मुख्य चिकित्साएवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 निलंबित

बालोद ।जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ श्री सुरेन्द्र कुमार सोनकर सहायक ग्रेड-02 को वित्त संहिता में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने जारी में आदेश में कहा है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बालोद में पदस्थ श्री सुरेन्द्र कुमार सोनकर सहायक ग्रेड-02 द्वारा वित्तीय अनियमितता किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई। उक्त शिकायत में दर्ज बिन्दुओ की जॉच हेतु संबंधित लेखापाल प्रभारी लिपिक श्री सुरेन्द्र कुमार सोनकर, सहायक ग्रेड-2 को कारण बताओ नोटिस जारी का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालोद के मतानुसार इनका उत्तर समाधान कारक नही पाया गया। ऐसी स्थिति में श्री सुरेन्द्र कुमार सोनकर, सहायक ग्रेड-2 को प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तरदायी मानते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अनुशंसा किया गया है। श्री सुरेन्द्र कुमार सोनकर, सहायक ग्रेड- 02, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद द्वारा किये गये उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 03 का घोर उल्लंघन के साथ ही वित्त संहिता में निहित प्रावधानो का भी उल्लंघन है ऐसी स्थिति में इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय दुर्ग नियत किया जाता है।

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