बालोद । जिले के बालोद विकासखण्ड के ग्राम नेवारीकला में आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 02 और 03 के कुपोषित बच्चों को अण्डा वितरण नहीं किए जाने पर पर्यवेक्षक श्रीमती मानकुंवर साहू का एक वेतन वृद्धि अंसचयी प्रभाव से रोका गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत 07 नवम्बर 2022 से कुपोषित बच्चों को अण्डा या सोयाबीन बड़ी (अण्डा नहीं खाने की स्थिति में) प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे। लाटाबोड़ सेक्टर अंतर्गत ग्राम नेवारीकला के आँनबाड़ी केन्द्र क्रमांक-02 और 03 में कुपोषित बच्चों को अण्डा वितरण नहीं किए जाने की जानकारी मिलने पर संबंधित को स्पष्टीकरण जारी किया गया। पर्यवेक्षक श्रीमती मानकंुवर साहू के द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोषप्रद पाए जाने के कारण सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के विपरीत होने के फलस्वरूप उनका एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया है।
नेवारीकला के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को अण्डा वितरण नहीं किए जाने पर पर्यवेक्षक पर की गई कार्रवाई
