DAILY BALOD NEWS

EDITOR IN CHIEF – DEEPAK YADAV.9755235270

Advertisement

BigBreakingNews- नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर रेप करने वाले को 10 साल की सजा, बालोद कोर्ट के जिला जज ने सुनाई सजा, पढ़िए पूरा मामला

बालोद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व प्रभारी फास्ट ट्रैक कोर्ट के. विनोद कुजूर ने अपहरण व दुष्कर्म के एक मामले में आज एक आरोपी यसवंत कुमार सिन्हा पिता विदेश राम उम्र 52 वर्ष निवासी सतमरा थाना रनचिरई, जिला बालोद को कुल 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा ₹6000 का अर्थ दंड भुगतने का आदेश भी पारित किया गया है। अभियोजन के अनुसार आरोपी यसवंत कुमार सिन्हा द्वारा नाबालिग लड़की को अपने घर ले जाकर घर में रखे पैरा में लेटा कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया था। नाबालिक की दादी की रिपोर्ट पर थाना रनचिराई में यह अपराध दर्ज हुआ था। जिसे पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड में जेल भेजा था। जहां न्यायालय में सुनवाई के बाद साक्ष्यों के कथन के आधार पर आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया। आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जिसके तहत उक्त सजा सुनाई गई।

नोट– ऐसी बड़ी खबर पाने के लिए हमारा नम्बर 9755235270 सेव कर अपने हर ग्रुप में जोड़े व हमारे न्यूज़ को हर ग्रुप में पढ़ने के बाद आगे फारवर्ड करें

You cannot copy content of this page