नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर भगाया, दुष्कर्म, मिला 10 वर्ष का सश्रम कारावास

बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी योगेन्द्र कुमार साहू पिता स्व. घनश्याम साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी- रमतरा को नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो), छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीड़िता के पिता है। पीड़ित बालिका उसकी पुत्री है, जिसकी उम्र 17 वर्ष है। 25 मार्च 2018 को थाना गुरूर में आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा भगाकर ले गया है। उप पुलिस अधीक्षक विकास पाटले ने थाना गुरूर में रिपोर्ट दर्ज किया और पूछताछ कर पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। पीड़िता को पूछने पर बताई कि 23 मार्च 2018 को पीड़िता की मां भागवत कथा सुनने के लिये गई थी, कथा के अंत में आरती में शामिल होने घर से अकेली लगभग 07:30 बजे कथा स्थल पर जा रही थी, कि रास्ते में योगेन्द्र कुमार साहू अपने घर के पास पीड़िता को जबरदस्ती अंधेरे में खींचकर खेत में ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ अनाचार किया। वहां से आरोपी पीड़िता को अपनी बड़ी बहन के घर नेवई ले जाकर उनके अनुपस्थिति में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इससे पूर्व सन् 2015 में भी शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म कर चुका था। पीड़िता के पिता के शिकायत के आधार पर आरोपी योगेन्द्र कुमार साहू के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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