पंच परमेश्वर का फैसला- शराब बेचने वाले 12 लोगों से घुमका में वसूला गया 45000₹ जुर्माना



गांव में लगाएंगे सीसीटीवी कैमरा,हुड़दंग मचाने वाले व अवैध शराब बेचने वालों की खैर नहीं

बालोद
ग्राम घुमका में अवैध कार्य करने वालों की अब खैर नहीं। अवैध शराब बेचते पाए जाने पर कड़ा दंड का प्रावधान रखा गया है। वही शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों को भी जुर्माना देना होगा। यह फैसला गुरुवार को गांव में हुई बैठक में लिया गया।
गुरुवार को ग्राम घुमका में समस्त ग्रामीण महिला एवं पुरुषों की संयुक्त बैठक रखी गई। ग्रामीण यहां पर आए दिन गली एवं चौक चौराहों में अश्लील गाली गलौज एवं अवैध शराब बिक्री से परेशान थे। इन सब समस्याओं के निराकरण हेतु आपातकालीन गांव बंद पर बैठक रखी गई। इसमें महिलाओं के द्वारा कठोर से कठोर कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया। महिलाओं के सुझाव पर अमल करते हुए हरकत करने वालों को चेतावनी देते हुए अर्थदंड लिया गया एवं बैठक में निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया। इसमें ग्राम के गली एवं चौक चौराहों में गाली गलौज करने पर 20 हजार रुपए अर्थदंड लिया गया एवं भविष्य में इस प्रकार की हरकत करने पर 20 हजार रुपए अर्थदंड रखा गया है।ग्राम में अवैध शराब बेचने वाले 12 लोगों को 45 हजार रुपए अर्थदंड लिया गया है एवं भविष्य में अवैध शराब बेचने व खरीदने वाले को इन 51 हजार रुपए का अर्थ दंड लिया जाएगा एवं भविष्य में ग्राम में अवैध काम करने पर गांव से पृथक किया जाएगा, गांव में खुला डिस्पोजल बेचना प्रतिबंधित किया गया।गांव में 10 दिन के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाकर सतत निगरानी की जाएगी। बैठक में ग्राम प्रमुख मिलाप, शारदा सिन्हा ठाकुर, ग्राम विकास समिति के सदस्य रामहुराम ठाकुर, हीरा सिंह ठाकुर, जगत साहू, बिसहत मंडावी, छन्नू साहू, प्रेम साहू, अम्मन बक्शी, चंदूलाल धुर्वे, देवगनी बक्शी, भूतपूर्व जनपद सदस्य श्रीमती रश्मि साहू एवं समस्त ग्रामवासी की उपस्थिति में निर्णय लिया गया।

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