बालोद| जिले के विकासखंड गुरुर के शासकीय हाई स्कूल मोखा के व्याख्याता कैलाश कुमार साहू को छात्राओं से छेड़छाड़ के मामला में प्रथम दृष्टया जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर द्वारा आदेश जारी कर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 उपनियम (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री साहू का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गुरूर निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा। जारी आदेश में कहा गया है कि कैलाश कुमार साहू, व्याख्याता (एलबी) शासकीय हाई स्कूल मोखा वि.खं.गुरुर का उक्त कृत्य छ.ग.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत है। साथ ही उक्त स्कूल के चार व्याख्ताओ एन के साहू प्रभारी प्राचार्य ( मूल पद व्याख्याता एल बी ), राधारमण वारदे व्याख्याता (एल बी), बसंत कुमार हिरवानी व्याख्याता (एल बी) और पवनरेखा मरकाम व्याख्याता (एल बी) को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इन्हे उक्त संबंध में अपना प्रतिवाद उत्तर 15 दिवस के भीतर जिला शिक्षा के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
संबंधित खबर
