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ब्रेकिंग- बालोद जिले में नया आदेश, सड़कों पर अब किसान नहीं चला सकेंगे बैलगाड़ी, पशुओं पर दिखानी होगी दया, देखिए क्या है इस आदेश का उद्देश्य?

बालोद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 03 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सीयस से अधिक बना रहता है। इस दौरान पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने से अथवा पशुओं को बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने हेतु उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते हैं अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण परिवहन एवं कृषि पशुओं पशु क्रुरता निवारण ‘‘नियम 1965‘‘ के नियम 6(3) के अनुसार पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन जिसमें वजन या सवारी ढोने का कार्य किया जाता है। ऐसे कार्यों हेतु 30 जून 2022 तक दोपहर 12 बजे से 03 बजे तक प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश सम्पूर्ण बालोद जिला में तत्काल प्रभावशील होगा।

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