केंद्रीय कर्मचारियों को 31 % और छत्तीसगढ़ में 17 % महँगाई भत्ता न्यायसंगत नहीं-फेडरेशन
बालोद। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं बालोद जिला अध्यक्ष राधेश्याम साहू ने बताया कि केंद्र शासन ने अपने 47 लाख 14 हजार कर्मचारी-अधिकारियों तथा 68 लाख 62 हजार पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 से 31 % महँगाई भत्ता/महँगाई राहत का स्वीकृति आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में पदस्थ केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन,31 % महँगाई भत्ता के साथ मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 17 % महँगाई भत्ता के साथ वेतन मिलेगा। राज्य शासन अपने 4,06,727 कर्मचारी-अधिकारियों को 1 जुलाई 2021 के स्थिति में 17 % महँगाई भत्ता के साथ वेतन एवं तकरीबन 1.25 लाख पेंशनरों को 12 % महँगाई राहत के साथ पेंशन दे रही है,जोकि न्यायसंगत नहीं है। गौरतलब है कि केंद्र के तुलना में राज्य के कर्मचारी-अधिकारियों को 14 % महँगाई भत्ता कम मिलेगा।जोकि वेतन का भाग है।
पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवे वेतनमान के मूलवेतन पर गृहभाडा भत्ता पुनरीक्षित दर क्रमशः 27%,18% एवं 9% पर मिल रहा है। जबकि राज्य के कर्मचारियों को आज भी छठवें वेतनमान के मूलवेतन पर पुराने दर 10 % एवं 7% पर गृहभाडा भत्ता दिया जा रहा है। जोकि अनन्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 5 वाँ वेतनमान (मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998,प्रभावशील 1/1/1996) से शिक्षक संवर्ग को केंद्र के समान वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ था।जोकि क्रमशः 6 वाँ वेतनमान (छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998, प्रभावशील 1/1/2006) तथा 7 वाँ वेतनमान (छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017, प्रभावशील 1/1/2016) में भी प्राचार्य,व्याख्याता,शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के वेतनमान को न केवल कम किया साथ ही वेतन विसंगति भी उत्पन्न किया। शिक्षक संवर्ग को केंद्र के समान वेतनमान,सहायक शिक्षक पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान लेवल-12 (ग्रेड पे ₹ 5400) की स्वीकृति,प्राचार्य/व्याख्याता पद पर पदोन्नति,केंद्र के समान महँगाई भत्ता/गृहभाडा भत्ता,चार स्तरीय वेतनमान सहित 14 सूत्रीय माँगपत्र के निराकरण हेतु गठित पिंगुआ कमेटी के समक्ष 27/10/2021 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा के अगुवाई में पक्ष रखा जाएगा। जिसके रणनीति का पुख्ता तैयारी पूर्ण कर लिया गया है।