बालोद– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल अनुसार समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में पूर्व में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने हेतु अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए अधिकतम सीमा में वृद्धि करते हुए अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 50 व अन्य सभी कार्यक्रमों में अधिकतम 150 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
शोक में 50, अन्य में 150 लोग हो सकेंगे शामिल , कोरोना पर नियंत्रण पाने जिला प्रशासन ने जारी किया ये निर्देश
