शादी का झांसा देकर नागपुर तक ले भागा नाबालिग को,अपहरण व दुष्कर्म करने पर अब 10 वर्ष का कारावास

बालोद। 21 सितंबर को दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को बालोद कोर्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी कमलेश रावटे पिता झुमुक रावटे उम्र 19 वर्ष, निवासी भेंडी, थाना-सुरेगांव जिला बालोद (छ0ग0) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में दस वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 363 के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 6,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार 15 वर्षीय नाबालिग पीडिता को आरोपी ने घटना दिनांक 9 जनवरी.2019 को शाम 6.30 बजे कोठार में बुलाया था। आरोपी के बुलाने से पीड़िता कोठार गई थी। जहां आरोपी ने पीड़िता के मना करने के बावजूद जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया। कुछ दिन बाद आरोपी ने पीड़िता को अपने साथ शादी का प्रलोभन देते हुए नागपुर (महाराष्ट्र) ले गया। जिसकी पीड़िता के पिता ने थाना आकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 19.जनवरी.2019 के शाम 6:30 बजे घर में बिना किसी को बताये कहीं चली गई है। उक्त आधार पर विवेचना के दौरान पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी कमलेश रावटे प्रार्थिया को बहला-फुसलाकर नागपुर (महाराष्ट्र) ले गया था। जहां आरोपी ने पीडिता से शादी करुगा कहकर कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किया। थाना सुरेगांव पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद कर कथन लिया गया। थाना द्वारा अपराध क 02/ 2019 पर आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भा.द.सं. एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 5 (ठ). 6 का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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