पूर्व में दो डायरेक्टर को हो चुके गिरफ्तार, जिला बालोद के 3458 निवेशकों से कुल 14,26,56,728/-रूपये की धोखाधड़ी की गई, आरोपी डायरेक्टर तथा कंपनी की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों के रूपये वापसी की कार्यवाही की जा रही
बालोद – बालोद थाने में प्रार्थी मोहन लाल साहू पिता जेठूराम साहू साकिन भेड़िया नवागॉव के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि बी.एन.गोल्ड रियल इस्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड तथा बी.एन.जी.ग्लोबल कंपनी के आरोपी डायरेक्टर गुरूविंदर सिंह संधु पिता चरणजीत सिंह संधु तथा अन्य डायरेक्टर के द्वारा, राशि जमा करने के बदले अधिक ब्याज देकर दोगुना रकम देने का लालच देकर रूपये जमा करवाया गया है और वर्ष 2017 में मैच्युरिटी पूर्ण होने के बाद भी रकम नहीं देकर कंपनी बंद कर भाग गये हैं, रिपोर्ट पर आरोपी डायरेक्टर के विरूद्ध थाना बालोद में अपराध क्रमांक 224/2015, 608/2016 धारा 420,34 भदवि. 3,4,5 ईनामी चिटफंड धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 की धारा 10 छ.ग. निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम 2005 पंजीबद्ध किया गया था। जिला बालोद में आरोपी कंपनी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 224/2015 तथा अपराध क्रमांक 608/2016 दर्ज किया गया है। विवेचना के दौरान अन्य निवेशकों से भी इस कंपनी द्वारा ठगी की जानकारी ली गई। जो बी.एन.गोल्ड रियल इस्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड तथा बी.एन.जी.ग्लोबल कंपनी द्वारा जिला बालोद के 3458 निवेशकों से कुल 14 करोड़ 26 लाख 56 हजार 728/-रूपये की धोखाधड़ी करना पाया गया है। आरोपी डायरेक्टर तथा कंपनी की छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश में अचल संपत्ति (जमीन) है। डायरेक्टर तथा कंपनी के चल-अचल संपत्ति की जानकारी लेकर कुर्की की कार्यवाही कर निवेशकों को रूपये वापस करने की कार्यवाही भी की जा रही है।
अन्य कई जिले में दर्ज हैं धोखाधड़ी के केस
बी.एन.गोल्ड रियल इस्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड तथा बी.एन.जी.ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टर द्वारा बड़ी रकम लेकर की गई धोखाधड़ी के अपराध को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.आर पोर्ते के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी दिनेश कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक जी.एस.ठाकुर के नेतृत्व में फरार आरोपियों की पता तलाश लगातार की जा रही थी। आरोपी कंपनी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर, कोरबा, बेमेतरा, मुंगेली, कांकेर, महासमुंद जिला में भी अपराध पंजीबद्ध है तथा पंजाब, मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में इस कंपनी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध है।
ये डायरेक्टर पकड़े जा चुके
प्रकरण में आरोपी संजय नंदवार पिता राजेश नंदवार, उम्र 33 वर्ष साकिन लोधीखेड़ा, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) को दिनांक 06.11.2015 को एवं आरोपी सचिन दामोर पिता रायसिंह दामोर उम्र 33 वर्ष, साकिन इंद्रपुरी नांदला (म.प्र.) को दिनांक 24.07.2018 को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर अन्य आरोपियों के विरूद्ध धारा 173(8) जा.फौ.के तहत चालान पेश किया जा चुका है. प्रकरण के आरोपी गुरूविंदर सिंह संधु पिता चरणजीत सिंह संधु उम्र 42 वर्ष, स्थाई पता-ग्राम पिंडोरी निजरन, थाना आदमपुर जिला-जालंधर (पंजाब) वर्तमान पता-प्लाट नंबर 24 टावर इनक्लेव फेष-2 वडाला चौक गुरूद्वारा के सामने थाना बारको कैम्प जिला जालंधर (पंजाब) का केन्द्रीय जेल बड़वानी (म0प्र0) में निरूद्ध होने की सूचना होने पर जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद से आरोपी गुरूविंदर सिंह संधू का प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था। जिसे उप निरीक्षक अमित तिवारी, आरक्षक योगेष सिन्हा, आरक्षक प्रवीण साहू, आरक्षक पुरूषोत्तम यादव एवं आरक्षक शोभित मरकाम को केन्द्रीय जेल बड़वानी भेजकर आरोपी गुरूविंदर सिंह संधु को बालोद के न्यायालय में पेश किया गया।
इधर दूसरी चिटफंड कंपनी के 10 डायरेक्टर लोगों को साढ़े 4 साल में पैसे डबल का देते थे झांसा, बालोद के 15 निवेशकों से 7 लाख 35 हजार रूपये की धोखाधड़ी का मामला
बालोद – प्रार्थी जितेन्द्र हिरवानी पिता लोकुराम हिरवानी उम्र 48 वर्ष साकिन मोहड़ वार्ड नंबर 49 पोस्ट-मोहारा, थाना व जिला-राजनांदगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इण्डस वियर इंड्रस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी बालोद के डायरेक्टर आरोपीगण 1. अरूणेष सीता 2. प्रिन्स राणा 03. अनिल त्रिवेदी 04. बालचंद चौरसिया 05. ष्याम सुंदर 06. पारसनाथ षर्मा 07. मजहर-उल कादिर 08. रसीद कमर 09. पार्थ सारथी 10. रंजन चौधरी द्वारा उक्त कंपनी का शाखा संचालित कर निवेशकों को मासिक, तिमाही, छःमाही एवं वार्षिक फिक्स डिपॉजिट एम.आई.एस. योजना में पैसा जमा कराने से 4 साल 06 माह में रकम दोगुना मिलता है कहकर प्रलोभन देकर निवेशकों को अपनी लुभावनी बातों में फंसा कर 7,35,000/रू0 निवेष कराकर धोखाधड़ी किये है कि रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 281/2021 धारा-420,467,468,471,406,34 भा.द.वि.,धारा 3,4,5 ईनामी चिटफण्ड व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978, धारा 10 निक्षेपको का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में सभी आरोपी घटना के बाद फरार थे। प्रकरण में उक्त आरोपियों का पता तलाश विवेचना जारी रहा। थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक जी.एस.ठाकुर के नेतृत्व में फरार आरोपियों की पता तलाश लगातार की जा रही थी। आरोपी कंपनी के विरूद्ध सिंगरौली (मध्यप्रदेश), रीवा (मध्यप्रदेश), छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश), वाराणसी (उत्तरप्रदेश), चंदौली (उत्तरप्रदेश), औरंगाबाद (बिहार) में भी धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की विवेचना दौरान उपरोक्त आरोपी में से प्रिन्स राणा पिता षीतल प्रसाद राणा निवासी ग्राम नौगढ़ थाना वैढ़न जिला सिंगरौली (म.प्र.) के विरूद्ध थाना वैढ़न के अप0क्र0 243/2018, धारा 406,409,420, 120 बी भा.द.वि. के प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद 07.12.2019 से जिला जेल वैढ़न (सिंगरौली) में निरूद्ध होने की सूचना से माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद से आरोपी प्रिंस राणा का प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था। जिसे मध्यप्रदेष पुलिस की सहायता से आरोपी प्रिन्स राणा पिता षीतल प्रसाद राणा, उम 43 वर्ष, निवासी-ग्राम नौगढ़, थाना वैढ़न जिला सिंगरौली (म.प्र.) को बालोद के न्यायालय पेश किया गया। —————-
