बालोद। बालोद कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने शादियों के लिए दी जाने वाली अनुमति संबंधित आदेश में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वर एवं वधू पक्ष दोनों मिलाकर कुल 20 लोगों की अनुमति दी जा सकेगी। तथा शादी अपने निवास गृह, होटल तथा विवाह भवन मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर विवाह आयोजन की अनुमति दी जाएगी।
बता दे कि पहले 10 की ही अनुमति थी। जिसके हिसाब से लगातार प्रशासन द्वारा 10 से ज्यादा की भीड़ जुटाने पर कार्रवाई भी की जा रही थी। अब 20 लोगों के अनुमति से शादी के आयोजकों को कुछ हद तक राहत भी मिलेगी। लेकिन आयोजकों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वे शादी में मेहमानों को तो बुलाए पर कोरोना को दावत ना दे।
शादी करें पर कोरोना को दावत न दें- 10 की जगह 20 लोगों की अनुमति मिलेगी शादियों में, बालोद कलेक्टर ने जारी किया है यह नया आदेश
