बालोद। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती बरतने के लिए नया आदेश जारी कर दिया गया है। पहले ही हमने बताया था कि सोमवार को संशोधित आदेश जारी होगा और वैसा ही हुआ। कलेक्टर द्वारा समय में संशोधन किया गया। जहां पहले रात नौ व दस बजे तक अलग-अलग दुकानों को लेकर छूट थी, उसमें अब कटौती करते शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। अब 6 बजे के बाद सिर्फ जरूरी दुकानें खुलेगी। यहां तक कि शराब दुकानों को भी अब 6 बजे बंद करना होगा। तो सिनेमा घर 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। देखिए पूरा आदेश क्या कुछ हुआ है बदलाव, जिनका करना होगा अब पालन।


