DAILY BALOD NEWS

EDITOR IN CHIEF – DEEPAK YADAV.9755235270

Advertisement

नाबालिगों के वाहन चलाने पर बालोद पुलिस की सख्ती, 54 मामलों में ₹1.07 लाख का समन शुल्क

परिजनों को समझाइश, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई; यातायात नियमों के पालन की अपील

बालोद, 07 अगस्त 2026। बालोद जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बालोद पुलिस द्वारा नाबालिगों के वाहन चलाने के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने विगत दिनों नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाते पाए जाने पर 54 प्रकरणों में कुल 1 लाख 7 हजार रुपये के समन शुल्क की कार्रवाई की है। कार्रवाई के साथ ही संबंधित नाबालिगों के परिजनों को समझाइश देकर बच्चों को दोबारा वाहन नहीं चलाने देने की अपील की गई है।

पुलिस अधीक्षक बालोद श्री किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देशन में, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती श्रुति सिंह के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी बालोद श्री बोनीफॉस एक्का एवं यातायात प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन बोरकर के नेतृत्व में यातायात पुलिस एवं जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारियों द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का उद्देश्य विशेष रूप से नाबालिगों के वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा अभिभावकों को उनकी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है।

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई

यातायात पुलिस द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी सख्ती बरती जा रही है। 7 अगस्त को यातायात पुलिस बालोद द्वारा शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले दो वाहन चालकों के प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां दोनों मामलों में कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

पुलिस के अनुसार शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने के लिए परिवहन विभाग को पत्र भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि ऐसे मामलों में नियमानुसार लाइसेंस निलंबन एवं पुनरावृत्ति होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है।

अभिभावकों से विशेष अपील

बालोद पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। कम उम्र में वाहन चलाना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे बच्चे स्वयं और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से शराब का सेवन कर वाहन नहीं चलाने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, निर्धारित एवं संयमित गति से वाहन चलाने तथा वाहन के आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की अपील की है।

पुलिस ने मालवाहक वाहनों में सवारियों का परिवहन नहीं करने, रात में वाहन चलाते समय आवश्यकतानुसार अपर-डिपर का प्रयोग करने और हमेशा यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की है। बालोद पुलिस ने कहा कि आम नागरिकों एवं वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

You cannot copy content of this page