📍 बालोद
जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। प्रधान सत्र न्यायाधीश एस.एल. नवरत्न, बालोद द्वारा 02/04/2026 को दिए गए फैसले में आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दंडित किया गया।
🔴 आरोपी को मिली सजा
न्यायालय ने आरोपी कार्तिक उर्फ कौवा (उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 5, शिव तालाब के पास, राजहरा, थाना राजहरा, जिला बालोद) को—
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(1) (दो बार) के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये अर्थदंड
- धारा 126(2) (दो बार) के तहत 500-500 रुपये अर्थदंड
- धारा 115(2) के तहत 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
📌 घटना का पूरा मामला
अभियोजन के अनुसार, 04 जुलाई 2025 की शाम प्रार्थी सचिन राजपूत अपने साथी मनीष पिल्लई के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी रास्ते में आरोपी ने उन्हें रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी।
⚠️ गाली देने से मना करने पर किया जानलेवा हमला
जब प्रार्थी ने विरोध किया, तो आरोपी ने आवेश में आकर चाकू से जान से मारने की धमकी देते हुए गर्दन पर प्राणघातक हमला किया। बचाव में झुकने पर प्रार्थी के होंठ और हाथ में गंभीर चोट आई।
इसके बाद बीच-बचाव करने आए साथी मनीष पिल्लई पर भी आरोपी ने चाकू से हमला कर पेट में गंभीर चोट पहुंचाई।
👮 पुलिस कार्रवाई और जांच
घटना के बाद थाना राजहरा में अपराध क्रमांक 207/2025 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच पूरी होने के बाद 23 अगस्त 2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
⚖️ मजबूत साक्ष्यों के आधार पर फैसला
न्यायालय ने प्रबल एवं ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इस प्रकरण में लोक अभियोजक तोमन लाल साहू द्वारा पैरवी की गई, जबकि विवेचना निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय एवं सहायक उपनिरीक्षक आत्माराम घिलेन्द्र द्वारा की गई।
🚨 अपराधियों को सख्त संदेश
यह फैसला समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को कड़ा संदेश देने वाला माना जा रहा है, कि इस प्रकार के हिंसक अपराधों पर न्यायालय सख्त कार्रवाई करेगा।
