10 साल से फरार दिव्यानी चिटफंड कंपनी के 10 वे डायरेक्टर को बालोद पुलिस ने किया गिरफ्तार



बालोद सहित छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में की गई है इस कंपनी के द्वारा करोड़ों की धोखाधड़ी

बालोद– छत्तीसगढ़ व अन्य राज्य के विभिन्न जिलो की पुलिस जिस आरोपी की तलाश कर रही थी उसे पकड़ने में बालोद पुलिस को सफलता मिली है। दिव्यानी प्रॉपर्टी चिटफंड कंपनी के 2015 से फरार एक डायरेक्टर को बालोद पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा है। उक्त कंपनी के विरूद्व जिला दुर्ग, रायपुर, धमतरी, कोरबा, जांजगीर-चांपा में अपराध पंजीबद्व है। पूर्व में उक्त कंपनी के 09 डायरेक्टरो को गिरफ्तार किया जा चुका है। उक्त कंपनी के विरूद्व थाना बालोद में 2 अपराध पंजीबद्व किया गया है। दिव्यानी प्रापर्टी लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा किया करोड़ो की धोखाधड़ी किया गया है। विभिन्न प्रार्थीयों ने थाना बालोद में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि दिव्यानी प्रापर्टी लिमिटेड नामक चिटफंड कंपनी के संचालक के द्वारा एजेन्ट के माध्यम से कंम्पनी की लुभावनी स्कीम एवं अधिक ब्याज का लालच देकर षडयंत्र पूर्वक आम जनता से करोडों रूपया जमा कराकर परिपक्वता तिथि एवं समयावधि में राशि नही देकर निवेशकों एवं प्रार्थी से धोखाधड़ी कर कंपनी को बंद कर भाग गये। उक्त सूचना पर आरोपीयों के खिलाफ़ नामजद अपराध क्रमांक 140/15 व 319/2016 धारा 420, 467, 468, 471, 406, 34 भादवि, 3,4,5 ईनामी चिटफंड एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनिय,धारा 10 छ.ग. निपेक्षकों के हितो का सरंक्षण अधिनियम, का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण के विवेचना में नामजद 9 डायरेक्टर पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

एमपी और यूपी तक गई बालोद पुलिस 10 वे डायरेक्टर को पकड़ने

अन्य आरोपीगण घटना के बाद से लगातार फरार होने से पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश पटेल के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद मोनिका ठाकुर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद देवांश सिंह राठौर के द्वारा चिटफंड के फरार आरोपी की पता तलाश हेतु पूर्व में विशेष टीम भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर(म.प्र.) टीम भेजा गया था, जिन्होने पूर्व में आरोपी राजेश कुमार यादव पिता गिरदावल सिंह उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम साला सिमार थाना अजीतमल जिला औरैया (उ.प्र.) के घर पर रेड कार्यवाही किया गया था, जो अपने निवास स्थान से फरार होने से उक्त आरोपी पुलिस की पकड़ में नही आया था। सायबर तकनीकी के माध्यम से राजेश कुमार यादव पिता गिरदावल सिंह उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम साला सिमार थाना अजीतमल जिला औरैया (उ.प्र.) को सायबर सेल एवं थाना स्तर पर टीम गठित कर उत्तरप्रदेश भेजा गया था। गठित टीम द्वारा सूझ बूझ से आरोपी फरार आरोपी राजेश कुमार यादव को पकड़ने में सफलता प्राप्त किया।

इस तरह की धोखाधड़ी की शुरुआत

पुलिस द्वारा पुछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वर्ष 2013 में काम की तलाश पर ग्वालियर पहुंचा जहां इनकी मुलाकात दिव्यानी प्रॉपर्टी लिमिटेड के डायरेक्टर विपिन सिंह से हुआ। जिसके कंपनी में अन्य डायरेक्टर सीमा चौधरी, राजकुमार यादव थे। दिव्यानी प्रॉपर्टी लिमिटेड कंपनी में कुछ समय तक काम करने के बाद वर्ष 2015 में कंपनी में दिव्यानी प्रॉपर्टी लिमिटेड के डायरेक्टर बना। दिव्यानी प्रॉपर्टी लिमिटेड का कार्य मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ था। दिव्यानी प्रॉपर्टी लिमिटेड के माध्यम से लोगों से राशि आसान किस्तों में जमा कराते थे जिन्हे एक निश्चित समय बाद राशि लाभांश के साथ वापस करना था लेकिन लोगों के द्वारा जमा किये गये राशि कंपनी द्वारा वापस नहीं करना बताये आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार्य किया है। आरोपी के खिलाफ थाना बालोद मेें ही अन्य अपराध 420,34 भादवि एवं इनामी चिट एवं धन परि. पाबंदी अधि. 1978 एवं निक्षे.के हितों के संरक्षण अधि. 2005 की धारा 10 जोड़ने धारा 467,468,471 ,406 भादवि कायम है। उक्त दोनो प्रकरणों में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया ।

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