शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले 12 शराबी वाहन चालकों पर कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, न्यायालय द्वारा 1,83,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
यातायात पुलिस बालोद द्वारा शराब सेवन कर वाहन नहीं चलाने, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन नहीं चलाने की लगातार की जा रही अपील
डीबी डिजिटल मीडिया बालोद। एसपी योगेश कुमार पटेल के निर्देशन पर, एएसपी मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में एसडीओपी देवांश सिंह राठौर एवं यातायात प्रभारी निरीक्षक नवीन बोरकर के नेतृत्व में यातायात बालोद एवं सभी थाना/चौकी प्रभारीयों द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं आम जनों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले एवं दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। विशेष तौर पर शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले 12 शराबी वाहन चालकों पर कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय द्वारा 11 शराबी वाहन चालको को 10,000-10,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं 1 शराब सेवन कर ओव्हरलोड माल भरकर परिवहन करने वाले वाहन चालक एवं मालिक के विरूद्व 73,000रू. का जुर्माना, इस तरह कुल 12 प्रकरण में 1,83,000रू. की कार्यवाही की गयी है। शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले सभी वाहन चालकों का लायसेंस निलंबन के लिए संबंधित परिवहन विभाग को पत्र भेजकर 6 माह के लिए वाहन चालकों का लायेंसस निलंबन की कार्यवाही भी किया जा रहा है।

यातायात पुलिस बालोद के द्वारा लगातार वाहन चालको से अपील किया जा रहा है कि शराब सेवन कर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए अपने तथा अन्य व्यक्तियों की जान जोखिम में न डाले, हमेशा यातायात नियमों का पालन करे। आम जनो एवं वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बालोद पुलिस सदैव तत्पर है। यातायात पुलिस बालोद आम नागरिकों से अपील करता है कि मालवाहक वाहन में सवारी भरकर परिवहन न करे, यातायात नियमों का पालन करे, रात्रि में वाहन चलाते समय अपर डिपर का प्रयोग करे, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करे, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, संयमित गति से वाहन चलाएं एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावे व वाहन चलाते समय वाहन के दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखे।
