बालोद| श्वेता उपाध्याय गौर, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी आकाश ढीमर उम्र 25 वर्ष निवासी बोहारडीह, थाना- गुरूर, जिला-बालोद (छ.ग.) को भा.द.सं. की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 100/- रुपये अर्थदंड एवं भा.दं.सं. की धारा 450 के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 100/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी तोमन लाल साहू लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार-प्रकरण का प्रार्थी दिनेश कुमार जामदार के द्वारा पुलिस को सूचना दी कि उसके गांव पड़ोस की रहने वाली कुमारी बाई ढीमर अपने घर में अकेली रहती थी, जो मृत हालत में अपने घर में पड़ी है, शव से दुर्गंध आ रही है। उक्त सूचना पर थाना गुरूर द्वारा मर्ग क्रमांक-67/2022 कायम कर जांच पर गये, मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही के दौरान मृतिका कुमारी बाई ढीमर के शव को देखने पर पाया गया कि उसके शरीर में कई जगहों पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से चोट पहुंचाया था। शव पंचनामा गवाहों की राय तथा शव का पी.एम. रिपोर्ट में चिकित्सक के द्वारा मृतिका की मृत्यु मानव प्रहार से किसी धारदार ठोस वस्तु से करने से पाया गया तथा शव को 2-5 दिन पुराना होना बताया गया। विवेचक द्वारा विवेचना कार्यवाही के दौरान गवाहों से पूछताछ एवं अन्य संकलित तथ्यों के आधार पर पाया गया कि मृतिका कुमारी बाई ढीमर का पुत्र आकाश ढीमर के द्वारा मृतिका के साथ घटना के कुछ दिन पहले लड़ाई-झगड़ा किया था। घटना के संबंध में मृतिका के संदेही पुत्र से पूछताछ करने पर अपने मेमोरेण्डम कथन में यह बताया कि वह अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में निवास करता था तथा सरकारी चावल गांव से ले जाता था किंतु उसकी मां कुमारी बाई चावल नहीं दे रही थी, इस कारण वह अपनी मां का लोहे के चाकू से मारकर हत्या करना स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त एक धारदार चाकू को एवं घटना समय में पहने कपड़ों को पेश करने पर गवाहों के समक्ष जब्त किया गया। आरोपी आकाश कुमार ढीमार द्वारा उक्त धारा के अंतर्गत अपराध की घटना घटित करना स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी के उपरोक्त रिपोर्ट पर थाना-गुरूर के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-312/2020 भा.दं.सं. की धारा-450, 302 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया तथा प्रकरण में विवेचना कार्यवाही किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में दिनांक 14 जुलाई 2022 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आए प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि.. लोकेश्वर गंजीर एवं निरीक्षक भानुप्रताप साव के द्वारा किया गया।
सोसायटी का चावल नहीं देने पर पुत्र ने की थी अपनी मां की चाकू मार कर निर्मम हत्या, आरोपी को मिला आजीवन कारावास
