बालोद। किरण कुमार जांगड़े, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपीगण मंगल सिंह उइके आ० विशाल सिंह उइके, उम्र 31 वर्ष, छोटू गिरी उर्फ अर्जुन गोस्वामी आ० मुरली गिरी गोस्वामी, उम्र-21 वर्ष, और कमल किशोर नेताम उर्फ किशोर आ० सहदेव राम नेताम, उम्र 32 वर्ष, सभी निवासी -रानीतराई, थाना-बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.) को भा.द.सं. की धारा 294 के अपराध में 01 माह का सश्रम कारावास एवं धारा 307/34 भा.दं.सं. के आरोप में दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500/- रूपये अर्थदण्ड, व्यतिरेक पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 12/03/2024 को रात्रि 11 बजे थाना-बालोद में उपस्थित होकर मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 12-03-2024 को वह अपने दोस्त डूनेश साहू एवं हेमचंद यादव के साथ मोबाईल देखते हुए ग्राम-जुंगेरा के गौठान पुलिया के पास बैठा हुआ था, तब रात्रि में 10:00 बजे ग्राम-रानीतराई की ओर से एक मोटररसायकल में तीन लोग सवार होकर उन्हें देखते हुए गालियां देते हुए आगे बढ़ गये। कुछ समय बाद तीनों व्यक्ति वापस ग्राम-जुंगेरा से रानीतराई की ओर आये, तब वह हेमचंद और डूनेश के साथ मिलकर उन तीनों व्यक्ति जिसका नाम मंगल, छोटूगिरी एवं किशोर है,का नाम पूछे और किसको गाली-गलौच करते गये हो कहने पर उन तीनों व्यक्तियों में से छोटूगिरी मोटरसायकल को उनके सामने रोक दिया और तीनों मिलकर फिर से उन्हें गाली-गलौच देने लगे एवं मोटरसायकल के रुकते ही पीछे बैठा किशोर मोटर सायकल से उतरा और उसके साथ अन्य दो व्यक्ति भी हेमचंद यादव के कॉलर को पकड़कर धक्का-मुक्की करने लगे, जब वह डूनेश के साथ मिलकर बीच-बचाव करने के लिये गया तब उसी समय किशोर नेताम अपने पास रखे हुये लोहे का चाकू मार दिया। चाकू के प्रहार से डूनेश का पेट का अतड़ी बाहर आ गया, डूनेश के पेट के चोट को देखकर वह हेमचंद यादव के साथ दौड़ते हुए किशोर नेताम और मंगल उईके को पकड़ लिये, तब तक आवाज सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गये, डूनेश के चोट को देखकर वह हेमचंद यादव के सहायता से डूनेश को मोटर सायकल में बैठाकर जिला अस्पताल बालोद लेकर आये, जहां उसका प्रारंभिक ईलाज किया गया तथा चोट की गंभीरता को देखते हुए ईलाज के लिये बड़े अस्पताल रिफर कर दिये। आरोपी मंगल एवं किशोर ग्राम-रानीतराई के निवासी है तथा छोटूगिरी गोस्वामी ग्राम-रामनगर का निवासी है, जो उनके गांव आते रहते है, जिससे वह उन्हें पहचानता है। घटना के समय यदि गांव के अन्य व्यक्ति बीच-बचाव करने के लिए नहीं आते तो मंगल उईके, छोटॅगिरी एवं एवं किशोर नेताम तीनो मिलकर डूनेश एवं उन लोगों को मारपीट कर उनकी हत्या कर देते। प्रार्थी के उपरोक्त मौखिक रिपोर्ट पर थाना-बालोद के सहायक उप निरीक्षक-विश्राम साहू के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-173/2024, अंतर्गत धारा-294, 307/34 भा.दं.वि. का प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में दिनांक 12-06-2024 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक डी. आर. भाण्डेकर के द्वारा किया गया।
