बालोद। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी यादराम जोशी उर्फ पिन्टु निवासी-वार्ड 3 संजय चौक गुण्डरदेही थाना-गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ.ग.) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/- अर्थदण्ड, व्यतिक्रम पर 6 माह का पृथक से सश्रम कारावास एव पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- रू० का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार-दिनांक 04-10-2024 को पीडिता की मां के द्वारा थाना-गुण्डरदेही में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध लिखित शिकायत पेश कर आरोपी के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री/पीड़िता को दिनांक 17-09-2024 को आरोपी यादराम जोशी उर्फ पिन्टू के द्वारा छेडखानी किये जाने के संबंध में लिखित शिकायत आवेदन पेश की थी। लिखित आवेदन में बतायी कि पीडिता कुछ दिनों से चुप-चुप रहती थी, तब उसने उससे पूछताछ की तो उसने बतायी कि दिनांक 17-09-2024 को वह सतनाम भवन के पास दोपहर 2-3 बजे छोटे-छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी, उसी दौरान आरोपी यादराम उसे आकर लोटा है क्या? पूछा तब उसने नहीं है बोली तो आरोपी उसके कपड़े के अंदर हाथ डालकर गंदी हरकत करने लगा और वहां से भाग गया। उक्त लिखित शिकायत के आधार पर उ.नि. इंदिरा वैष्णव के द्वारा आरोपी यादराम के विरूद्ध अपराध क्रमांक-229/2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा- 74 एवं संरक्षरण अधिनियम 2012 की धारा 10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र दिनांक 03.12.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना उ.निरी. इंदिरा वैष्णव. स.उ.नि.- कृष्णकांत सिंह और स.उ.नि. विश्वजीत मेश्राम के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
