गांजा तश्करी के 3 आरोपियों को मिला 04-04 वर्ष का कठोर कारावास, तरौद में तलाश रहे थे ग्राहक, तब हुई थी गिरफ्तारी



बालोद। माननीय एस.एल. नवरत्न, विशेष न्यायाधीश अंतर्गत एन.डी.पी. एस., जिला-बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपीगण चेविल कुमार मांझी उम्र 23 वर्ष, निवाद ए-1 पीटीएस वार्ड 17 राजनांदगांव, थाना-कोतवाली, जिला-राजनांद गांव, सन्नीकांत सोनी उम्र 22 वर्ष, निवास हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड नंबर 39 कौरिनभाठा, थाना-बसंतपुर, जिला-राजनांदगांव, टिकेश कुमार भारतद्वाज उम्र-26 वर्ष, निवासी संबलपुर, थाना-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8 (ख) सहपठित धारा-20 (b) (1) (b) के अधीन क्रमशः चार-चार वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000-10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर 02-02 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से घनश्याम सिंह साहू, विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस.) बालोद (छ.ग.) के द्वारा किया गया । जिसके अनुसार- दिनांक 22 जनवरी 2024 को मुखबिर से सूचना मिला था कि तीन व्यक्ति ग्राम तरौद के पास गांजा जैसे वस्तु को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की। घटनास्थल जाकर मुखबिर के बताये अनुसार हुलिया एवं वाहन के आधार पर 03 व्यक्ति ग्राम तरौद के बाजार मैदान में दिखाई दिये। जिन्हें स्टॉफ के साथ घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर चेविल कुमार मांझी, सन्नीकांत सोनी एवं टिकेश कुमार भारतद्वाज होना बताये। उनके कब्जे के मोटरसायकल क्रमांक-CG-08-E-0173 में अवैध रूप से गांजा का तौल करने पर 01 किलो 300 ग्राम कीमती 13,000/- रूपये का होना पाया गया। जिसका बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय व स.उ.नि. धरम भुआर्य के द्वारा किया गया।

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