आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू, स्कूटी वाहन एवं मोबाईल किया गया जब्त
आरोपियों के विरूद्ध जिला दुर्ग एवं बालोद के विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध हैं पंजीबद्ध
बालोद। जगदलपुर शासकीय विश्वविद्यालय में पदस्थ एक प्रोफेसर के साथ हुई लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को दल्लीराजहरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार प्रोफेसर 09 अप्रैल को जगदलपुर से कुसुमकसा घर आ रहा था। रात्रि करीबन 10 बजे अटल चौक चिखलाकसा में खड़ा था। तभी दल्लीराजहरा की ओर से दो व्यक्ति एक्टीवा स्कूटी में आ रहे थे। जिसे रोका और उनके साथ लिफ्ट लेकर कुसुमकसा जा रहा था। तभी माहला पेट्रोल पंप से 200 मीटर पहले अरमुरकसा के पास स्कूटी रोक दिये और प्रोफेसर को चाकू दिखाकर खेत की ओर ले गए। प्रोफेसर के मोबाईल को बैग से निकाल कर पासवर्ड खोलने की धमकी दिये। पासवार्ड नही बताने पर प्रार्थी के हाथ व पीठ में चाकू से खरोच करने एवं सिर पर पत्थर से मारने से प्रार्थी डर के कारण अपने मोबाईल का पासवर्ड खोला और आरोपियों द्वारा फोन पे से किसी मोबाईल नम्बर पर 1500 रूपये ट्रांजेक्शन करवाये। उसके बाद प्रार्थी के बैग से लगभग 20,000 रूपये और प्रार्थी के वन प्लस कंपनी का स्क्रीनटच मोबाइल को भी लूट कर ले गए। उक्त घटना की रिपोर्ट पर धारा 309 (6) BNS के तहत राजहरा थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक एसआर भगत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा डॉ. चित्रा वर्मा के मार्गदर्शन में निरीक्षक तुलसिंह पट्टावी द्वारा टीम गठित कर आरोपी का पता तलाश हेतू प्रार्थी के मोबाईल नंबर का लोकेशन लिया गया। जो लोकेशन दुर्ग में होना पाया गया। प्रार्थी के खाते से 1500 रूपये फोन पे हुए ट्रांजेक्शन के संबंध में संबंधित बैक से स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट के आधार पर 1500 रूपये सेंट्रल बैंक आफ इंडीया शाखा पदमनाभपुर जिला दुर्ग के खाता धारक सुनील मिश्रा के खाता में ट्रांजेक्शन होना पाया गया। जिसके बाद पुलिस टीम रवाना होकर खाता धारक सुनील मिश्रा से उसके खाते में 1500 रूपये ट्रांजेक्शन होने के संबंध में बताने पर पूछताछ करने पर बताया कि आरोपी द्वारा प्रार्थी के मोबाईल फोन का इस्तेमाल कर सुनील मिश्रा को फोन कर आपके खाते में गलत ट्रांजेक्शन हो गया है वह पैसा वापस कर दो कहने व आरोपी द्वारा प्रार्थी के मोबाईल से अग्रवाल मिष्ठान भंडार इंदीरा मार्केट के क्यू आर कोड भेज कर 1500 रूपये वापस कराये थे तथा आरोपी द्वारा उक्त रकम अग्रवाल मिष्ठान भंडार से नगदी 1500 रूपये प्राप्त किये थे। तब तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से अग्रवाल मिष्ठान भंडार दुर्ग का पता कर उसके दुकान में पहुंचकर 1500 रूपये ट्रांजेक्शन के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि उक्त रकम को आरोपी विक्की साहू पिता सुनील साहू निवासी मिनाक्षी नगर बोरसी द्वारा वापस कराने पर उसे वापस देना बताने पर विक्की साहू का फोटो प्राप्त कर पता तलाश किया गया जो इंदिरा मार्केट में स्कूटी से घूमते मिले। जिसे घेरा बंदी कर पकड़े तथा अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी विक्की साहू द्वारा अपने दोस्त राजा उर्फ रंजीत सिंह पिता स्व० मंगल सिंह निवासी खुर्सीपार भिलाई के साथ घटनाकारित करने पर आरोपी राजा उर्फ रंजीत सिंह का पता तलाश करने पर खुर्सीपार भिलाई क्षेत्र में मिलने से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार करने पर आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम 2000 रूपये, एक वन प्लस मोबाईल एवं घटना में प्रयुक्त एक धारदार चाकू व स्कूटी क्रमांक आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। स्कूटी को भी जब्त किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना राजहरा निरीक्षक तुलसिंह पट्टावी, सउनि विजय जगत, सायबर सेल बालोद से प्रधान आरक्षक विवेक शाही, आरक्षक सुरेन्द्र देशमुख, छन्नू बंजारे, मनोज साहू की सहारनीय भूमिका रही।
ये हैं आरोपियों के पूरे नाम पते
राजा उर्फ रंजीत सिंह पिता स्व. मंगल सिंह उम्र 32 वर्ष वार्ड क्र0 38 बालाजी नगर खुर्सीपार भिलाई थाना खुर्सीपार जिला दुर्ग और विक्की साहू पिता सुनील साहू उम्र 25 वर्ष वार्ड क्र0 53 मिनाक्षी नगर बोरसी थाना पद्मानाभपुर जिला दुर्ग का निवासी है।
