November 21, 2024

नाबालिग के साथ शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने पर मिला 20 वर्ष का कारावास

बालोद । कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी रोमन लाल विश्वकर्मा उम्र-19 वर्ष, निवासी-करेठा, थाना-रूद्री जिला-धमतरी (छ.ग.) को अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर छः-छः-छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 17-04-2022 को प्रार्थी/पीड़िता के पिता थाना-गुरूर में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 17-04-2022 के दोपहर करीबन 03:00 बजे उसकी पुत्री / पीड़िता अपनी दादी को यह बोलकर कि वह अपनी नानी के घर जा रही है जो अब तक वहां नहीं पहुंची, न घर वापस आई है। उसका आसपास व रिश्तेदारों में पता-तलाश करने पर कहीं पता नहीं चला। उक्त सूचना पर पुलिस थाना गुरूर में गुम इंसान क्रमांक-23/2022 कायम कर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने का अपराध घटित होना पाये जाने पर विवेचना अधिकारी नर्मदा कोठारी ने अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक 219/2022 अंतर्गत संहिता की धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृता का पता तलाश करने के दौरान मोबाईल लोकेशन के आधार पर दिनांक 21.04.2022 को ग्राम अरजगुण्डरा के पास आरोपी रोमन लाल विश्वकर्मा के कब्जे से बरामद कर दिनांक 22. 04.2022 को पूछताछ कर बयान लेखबद्ध किया गया। प्रकरण की पीड़िता से पूछताछ करने पर बतायी कि आरोपी से जान-पहचान होने पर दिनांक 27.08.2020 को आरोपी उसे रूद्री मंदिर घुमाने ले गया वहां आरोपी उसे यह कहकर कि प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ कहकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद दिनांक 17.04.2022 को दोपहर 3:00 बजे आरोपी उसे बोहारडीह चौक के पास उसे बुलाकर मोटरसायकल में बैठा कर करेठा और उसके बाद ग्राम अरजगुण्डा ले जाकर उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता के उपरोक्त बयान के आधार पर आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त अपराध घटना करना पाये जाने पर संहिता की धारा- 366, 376(2) (ढ) एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 (ठ)/6 जोड़ी कर अभियोग पत्र दिनांक 03.06.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरी. रोहित मालेकर, निरी. भानुप्रताप साव, म.प्र.आर..- नर्मदा कोठारी के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया

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