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बहनों के साथ मिलकर सरकारी जमीन को अपना बताकर दूसरे को बेचा, तीन लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी जगन्नाथपुर का त्रिभुवन विश्वकर्मा पहुंचा जेल

बालोद। बालोद पुलिस के द्वारा ठगी के आरोपी को रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है। जिसमें एक प्रार्थी बालोद निवासी चैनलाल साहू से अहस्तांतरित जमीन को 3,15,000 रू में सौदा कर ठगी किया गया था। आरोपित त्रिभुवन विश्वकर्मा निवासी जगन्नाथपुर द्वारा सांकरा ज में स्थित सरकारी जमीन को अपना बताकर धोखाधड़ी किया गया है। पुलिस अधीक्षक बालोद एस.आर.भगत के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद अशोक कुमार जोशी एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय को ठगी के उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 20 जुलाई 2023 से दिनांक 21 सितंबर 2023 के मध्य की है। घटना स्थल ग्राम जगन्नाथपुर आरोपी का मकान है। जहां आरोपी त्रिभुवन विश्वकर्मा पिता स्व. राम मिलन उम्र 50 वर्ष निवासी जगन्नाथपुर थाना व जिला बालोद द्वारा अपने अपनी बहन भानबाई, रोहिणी के साथ एक राय होकर ग्राम जगन्नाथपुर स्थित खसरा नम्बर 247 रकबा 0.42 हेक्टेयर शासकीय मद की भूमि को अपने पूर्ण स्वामित्व का भूमि बताकर छल पूर्वक जुमला 13,00,000 रू में सौदा कर बालोद के एक प्रार्थी से ब्याना बतौर इकरारनामा 3,15,500 रकम लिया, प्रार्थी द्वारा उक्त सौदा किये गये जमीन का रजिस्ट्री हेतु नकल निकाला गया, तब प्रार्थी को जानकारी हुआ कि आरोपियों द्वारा शासकीय मद की जमीन को अपना स्वामित्व का बताकर इसके साथ धोखाधड़ी किये है । प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 514/2024 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान आरोपी त्रिभुवन विश्वकर्मा पिता स्व. राम मिलन उम्र 50 वर्ष निवासी जगन्नाथपुर थाना व जिला बालोद (छ.ग.)से पुछताछ करने पर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर कुल 3,15,500 को प्रार्थी से प्राप्त करना और प्राप्त रकम को अपनी बहनों के साथ आपस में बांटकर खर्च करना बताये, आरोपी त्रिभुवन व अन्य के द्वारा अपराध करना पाये जाने से आरोपी त्रिभुवन को विधिवत् दिनांक 19 अक्टूबर.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपीगण का पता तलाश जारी है। आरोपी को पकड़ने में उप निरीक्षक कमला यादव प्रधान आरक्षक भगवान धुर्व आरक्षक मोहन कोकिला का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

ऐसी हुई थी ठगी

प्रार्थी चैनलाल ने बताया कि ग्राम सांकरा (ज) में 0.42 हेक्टेयर जमीन शासकीय मद की है, जो शासकीय रिकॉर्ड में अहस्तांतरणीय दर्ज है। इसकी जानकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा व उसकी बहन रोहणी व भानबाई को होने के बावजूद जमीन का सौदा कर लिया। तीनों ने अपनी पूर्ण स्वामित्व की भार मुक्त जमीन होना बताकर जुलाई 2023 में अवैधानिक रूप से बिक्री करने का प्रस्ताव मेरे पास रखा व सौदा तय किया। इसके एवज में आरोपियों ने एडवांस 3 लाख 15 हजार 500 रुपए मांग ली। त्रिभुवन के कहने पर उसकी बहन रोहणी व भानबाई की उपस्थिति में सभी की सहमति के बाद 22 जुलाई 2023 को 50 हजार नकद दिया। जिसके बाद 2 लाख रुपए का चेक त्रिभुवन को दिया। 21 अगस्त 2023 को 30 हजार नकद, 2 सितंबर को 20 हजार, 10 , अक्टूबर को 5500 व 10 हजार रुपए दिया। इस प्रकार कई किस्तों में कुल 3 लाख 15 हजार रुपए का भुगतान किया। हल्का की पटवारी से छानबीन की तब पता चला कि आरोपियों ने धोखाधड़ी की है। शासकीय मद की भूमि को अपनी पूर्ण स्वामित्व की भूमि ने बताकर अनुचित रूप से झूठ बोलकर सौदा किया गया है। जब जमीन का सौदा हुआ, तब सड़क हादसे में त्रिभुवन का पैर फैक्चर था, पैर स्टील राड से बंधा हुआ था। इलाज व अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए पैसे की जरूरत है कहकर झांसा देकर जमीन का सौदा करवाया।

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