November 22, 2024

जन्माष्टमी पर “शुष्क दिवस” घोषित होने पर सर्व यादव समाज के पदाधिकारियों ने जताया मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार

बालोद। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर आदेश भी जारी हो गया है। इस संदर्भ में मांग छत्तीसगढ़ सर्व यादव समाज द्वारा की जा रही थी। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया था। जिसके तारतम्य में पहल करते हुए जन्माष्टमी के पूर्व ही शुष्क दिवस से संबंधित आदेश जारी हो गया है। आदेश जारी करने पर बालोद जिले सहित प्रदेश के सर्व यादव समाज के पदाधिकारियों ने आभार जताया है। जिसमें शामिल प्रमुख रूप से सर्व यादव समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदु ,जनसेवक बालोद राकेश यादव, सहित भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव और दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव सहित अन्य लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समाज के हित में यह सार्थक भरा कदम उठाया है। इससे जन्माष्टमी के आयोजन में किसी तरह से खलल नहीं होगी। शुष्क दिवस घोषित होने से शराबी प्रवृत्ति के लोग आयोजनों में व्यवधान नहीं डाल सकेंगे। तो वही लोग पूरे उत्साह के साथ जन्माष्टमी मनाएंगे। शराब बिक्री बंद होने से किसी तरह के असामाजिक उत्पात की घटना नहीं होगी।

क्या है आदेश में

जन्माष्टमी के अवसर पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु “शुष्क दिवस” घोषित किया गया है। “शुष्क दिवस” के दौरान प्रदेश के जिलों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि फुटकर दुकानों को बंद रखा जाएगा।उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस” में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान / व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाएगी। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस” में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।. उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जायेगी और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। समस्त जिला कार्यालयों तथा संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे, इस हेतु जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किया जाएगी एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किया जाएगा। मनोज कुमार मिश्रा, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी आदेश में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया है।

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