बालोद /दुर्ग -जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग का बड़ा फैसला आया है फोरम ने बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा देवरी को घोर व्यावसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नता का दोषी पाया है। इस कारण से उक्त दोनों संस्थाओं को संयुक्त रूप कुल क्षतिपूर्ति राशि, साथ ही 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 7295 रु, आवेदक को देने हेतु निर्देशित किया है।

अधिवक्ता भेषकुमार साहू ने बताया आवेदक कृपाराम सोनकर निवासी संजारी, का छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा देवरी में बचत खाता था। बैंक और बीमा कंपनी के बीच में टाईअप होने के कारण से 10000 प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक बीमा की किस्त की अदाएगी बैंक के माध्यम से किया गया था। दूसरी तरफ बीमा कंपनी ने मात्र प्रीमियम की तीन किस्त 30 हजार रु ही प्राप्त होना कथन करते हुए 31181 रु ही भुगतान कर शेष राशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया था। जिससे परेशान होकर कृपाराम सोनकर ने अपने हक की लड़ाई के लिए न्याय पाने के लिए अधिवक्ता भेषकुमार साहू के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग में बैंक और बीमा कंपनी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया। जिस पर उपभोक्ता फोरम ने आदेश पारित कर ऊक्त संस्थान को एक माह के भीतर बकाया राशि क्षतिपूर्ति सहित भुगतान करने हेतु आदेशित किया है। साथ ही निर्णय की कंडिका 16 में बीमा कंपनी के संबंध में टिप्प्णी की गई है कि, जानबूझकर बीमा कम्पनी ऐसी परिस्थितिया पैदा करती है कि क़िस्त की भुगतान में अनियमितता दिखाई दे और हितग्राही को उनके अधिकार वंचित कर के अनुचित लाभ उठा सकें। फोरम के उक्त आदेश की सभी वर्ग के लोगो ने सराहना की और अधिवक्ता साहू को बधाई दी। बीमा कम्पनी 31181 रु पहले भुगतान कर दिया था। कृपा राम को निर्णय के बाद 26214 रु का भुगतान किया गया।
