बालोद। संजारी बालोद विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही द्वारा प्रत्याशी घोषित किया जा चुके हैं। तो वहीं अन्य पार्टियों द्वारा भी अपने पत्ते खोले जा रहे हैं। शनिवार 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन कुल 16 नाम निर्देशन पत्र लिए गए।बालोद जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आज जिले के तीनों विधानसभा हेतु नाम निर्देशन पत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। नाम निर्देशन पत्र के प्रथम दिन संयुक्त जिला कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र हेतु बनाए गए कक्ष में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-59 संजारी बालोद हेतु कुल 08, नाम निर्देश विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-60 डौण्डीलोहारा हेतु कुल 01 तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-61 गुण्डरदेही हेतु कुल 07 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र लिया। विस्तृत जानकारी अनुसार गुण्डरदेही सीट के लिए दादूराम साहू, इंद्र कुमार डहरे, कल्पना देवी, चंद्रहास साहू, दौलत राम कोसरे, तोमन लाल साहू, जसवंत कुमार डडसेना, बालोद सीट के लिए धनंजय दिल्लीवार, संगीता सिन्हा, ललिता देवी साहू, शबनम रानी कौर, भगवती साहू, मनोज कुमार सिन्हा, लेखक चतुर्वेदी, मीना साहू और लोहारा सीट के लिए अनिला भेड़िया ने नामांकन फार्म खरीदे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभावार नियुक्त किए गए व्यय प्रेक्षक शनिवार को आ चुके हैं। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के साथ ही इनका काम प्रारंभ हो जाएगा। जिस विधानसभा क्षेत्र की इनको जिम्मेदारी दी गई है वहां चुनावी खर्च के अलावा रैली,सभा सहित अन्य जरुरी बातों पर इनकी नजरें रहेंगी। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ा दी है। अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। नामांकन के कम से कम एक दिन पहले प्रत्याशियों को बैंक में अलग खाता खोलवाना होगा। इसी बैंक खाते के जरिए प्रत्याशी को अपना चुनाव खर्च की राशि निकालनी होगी। इसी खाते पर व्यय प्रेक्षक की नजरें रहेंगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आईआरएस अधिकारी श्री श्रीकांत रेड्डी वाय को विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए बालोद जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 59 संजारी बालोद, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 60 डौण्डीलोहारा, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 गुण्डरदेही के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। व्यय प्रेक्षक श्री श्रीकांत रेड्डी वाय के लाईजनिंग हेतु जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री पीयुष देवांगन की ड्यूटी लगाई गई है।
महत्वपूर्ण जानकारी
नाम निर्देशन प्रक्रिया का प्रारंभ- 21 अक्टूबर
नाम निर्देशन प्रक्रिया की अंतिम तिथि- 30 अक्टूबर
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा- 31 अक्टूबर
नाम निर्देशन वापसी की तिथि- 02 नवंबर
मतदान की तिथि- 17 नवंबर
मतगणना की तिथि- 03 दिसंबर
ये नियम भी जानिए
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार यदि उम्मीदवार किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करता है तो उसे अपने विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से अपने नाम की प्रमाणित प्रतिलिपि नामांकन पत्रों की जांच से पूर्व रिटर्निंग आफिसर के पास प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के नाम निर्देशन पत्र हेतु एक प्रस्तावक होना चाहिए, जबकि अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक का नाम उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल होना चाहिए, जिस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी द्वारा चुनाव लड़ने हेतु नामांकन पत्र भरा जा रहा है। चुनाव लड़ने के लिए सामान्य जाति के प्रत्याशी के लिए जमानत की राशि 10 हजार तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पांच हजार रुपये निर्धारित की गई है। एक प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी को नो ड्यूज से सबंधित शपथ पत्र देना होगा। एक प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन जमानत राशि प्रथम नामांकन पत्र के साथ ही जमा करनी होगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के प्रत्याशी को पार्टी के अध्यक्ष द्वारा जारी फार्म ए एवं बी भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा प्रत्याशी को नामांकन से एक दिन पूर्व निर्वाचन संबंधी खर्च हेतु अलग से बैंक खाता खोलकर नामांकन के समय लिखित रूप से रिटर्निंग आफिसर को सूचित करना होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रत्याशी को जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से नामांकन के साथ दाखिल करना होगा।
