नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर बीस वर्ष का मिला कारावास



बालोद। किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी गुलाबचंद कोसरे उम्र-21 वर्ष, नवागांव थाना-गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड तथा भा.द.वि. की धारा 376 व पॉक्सो की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर 1-1-1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता के दादा के द्वारा दिनांक 13 मई 2021 को थाना गुण्डरदेही में उपस्थित होकर मौखिक में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 13 मई 2021 के करीबन 3:00 बजे वह घर पर था, तब उसी समय उसकी नतनीन पीडिता पानी भरने जा रही हूँ कहकर घर से निकली और घर वापस नहीं आई. जब उसकी पत्नी जाकर पता की तब पता चला कि पीडिता / नतनीन , गुलाबचंद कोसरे के घर में थी, किंतु पीड़िता के नहीं आने पर वह, लोरिक चंदेल के साथ जाकर गुलाबचंद कोसरे के पिता राजू लाल कोसरे से पूछताछ करने पर बताया कि गुलाबचंद एवं पीडिता कहीं चले गये है, उसकी नाबालिग नतनीन पीड़िता को उसके पालक के वैध संरक्षकता से अनैतिक कार्य करने हेतु बहला-फुसलाकर गुलाबचंद कोसरे भगाकर ले गया है, उक्त मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी गुलाबचंद कोसररे के विरुद्ध प्रधान आरक्षक 1373- रामप्रसाद के द्वारा थाना गुण्डरदेही में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 14 मई 2021 को पीडिता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर पूछताछ करने पर पीड़िता बतायी कि आरोपी गुलाबचंद कोसरे उसकी सहेली के पड़ोसी होने से उसका जान-पहचान हो गया था जिससे आरोपी पीड़िता का मोबाईल नंबर लेकर बातचीत करता था। दिनांक 06 दिसंबर .2020 को आरोपी उसे प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उसकी दादी पीड़िता को ढूंढते हुए आरोपी के घर आ गयी थी तब वह दादी के साथ जाने से मना कर दी थी, जिससे दादी उसे और आरोपी को डांट-फटकार की थी। मई 2021 में शाम लगभग 04:00 बजे वह आरोपी के साथ पैदल ग्राम नवागांव से झीट (पाटन) जिला दुर्ग गयी थी जहां आरोपी के बुआ के घर वह रुकी थी और दूसरे दिन सुबह 04:00 बजे पहुंची थी। दिनांक 14 मई.2021 को सुबह 08 बजे थाना गुण्डरदेही के पुलिस वाले आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया। आरोपी गुलाबचंद कोसरे के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर उसे अपने साथ ग्राम उमरपोटी, जिला दुर्ग ले जाकर दिनांक 31 दिसंबर.2020 से 13 मई 2021 तक कई बार संबंध बनाया तथा दिनांक 13 मई 2021 के शाम 04:00 बजे पीडिता को बहला-फुसलाकर वैध संरक्षण भगा ले जाना पाये जाने से प्रकरण में धारा 363, 366, 376(2)(n),376(3) ipc, 4.5 (1), 6 Pocso Act जोड़ी गयी है। तत्पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध थाना गुण्डरदेही के अपराध क्र०-87 / 2021 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक रोहित मालेकर के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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