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नाबालिग के साथ दुष्कर्म, मिली मरते दम तक की सजा,,, आरोपी देता था प्यार का प्रस्ताव ठुकराने पर मरने की धमकी

बालोद। किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी अभिजीत श्रीवास्तव उर्फ अंकू आ० स्व. त्रिभुवन श्रीवास्तव, उम्र 27 वर्ष साकिन वार्ड क0 9 सुभाष चौक सागर प्रेस राजहरा थाना राजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 376 व पॉक्सो की धारा 6 के आरोप में आजीवन कारावास व 3,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता के द्वारा दिनांक 18.जनवरी 2021 को थाना राजहरा में उपस्थित होकर लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया कि सन् 2017 में कक्षा दसवीं की ओपन परीक्षा दिला रही थी, उस समय आरोपी अभिजीत से जान पहचान हुई, जिससे आरोपी मोबाईल नंबर लेकर दोनों में बातचीत करते थे। आरोपी द्वारा फोन पर प्रपोज किया, जिसे पीड़िता द्वारा मना करने पर मर जाने की धमकी देने लगा और बोला कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं मर जाऊंगा। पीड़िता डर के कारण दिनांक 10. अगस्त 2017 को आरोपी से मिलने गयी तब उसके घर में अभिजीत के अलावा कोई नहीं थे। आरोपी अभिजीत पीड़िता को नाबालिग जानते हुए उसके मना करने के बाद भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और किसी को बताने पर कहीं का नहीं छोड़ने का धमकी दिया। कुछ दिन बाद आरोपी के द्वारा पीड़िता को बदनाम कर देने की धमकी देकर पैसा मांगने लगा। बदनामी के डर से पीड़िता आरोपी को पैसा लाकर देती थी । आरोपी द्वारा पीड़िता को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर संबंध बनाने लगा मना करने पर गाली-गलौच कर मारपीट करता था। ट्यूशन से आते-जाते समय आरोपी द्वारा पीड़िता को परेशान करने लगा और उसके द्वारा अश्लील फोटो को वायरल कर देने की धमकी देता था । प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी अभिजीत के विरूद्ध निरीक्षक पद्मा जगत के द्वारा थाना राजहरा में अपराध क्र० 17 / 2021 अंतर्गत संहिता की धारा 376 ( 2 ) (n), 294, 323 ipc, 4, 5 (1), 6, 11 (ii). 12 Pocso Act के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 02.02.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक टी. एस. पट्टावी द्वारा किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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