बालोद। किरण कुमार जांगडे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी विशाल मेश्राम आ. भंजन मेश्राम, उम्र 20 वर्ष, निवासी- वार्ड क 4 / 20 गांधी चौक राजहरा, थाना- राजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 /- रू० अर्थदण्ड तथा भा.द.वि. की धारा 376 व पॉक्सो की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का कारावास व 3,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता की माता के द्वारा दिनांक 24.05.2021 को थाना राजहरा में उपस्थित होकर लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 23.05.2021 के रात्रि लगभग 8:00 बजे घर में बिना किसी को बताये कहीं चली गई थी। पता तलाश करने पर दिनांक 24.05.2021 को प्रातः 07:00 बजे सेक्टर एरिया राजहरा में मिली। पीड़िता से पूछताछ करने पर बताई कि ट्यूशन पढ़ने के लिए पंडरदल्ली जाती थी तो विशाल मेश्राम रास्ते में अक्सर मिलता था। माह जून 2020 में उसने मोबाईल नंबर लेकर बातचीत शुरू किया। दिनांक 17.06.2020 को प्रपोस किया। विशाल मेश्राम पिछले एक वर्ष से शादी का प्रलोभन देकर दिनांक 17.0.2020 से दिनांक 23.05.2021 तक अलग-अलग स्थानों में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। दिनांक 17.06.2020 के रात्रि लगभग 8:00 बजे वार्ड क्र0 07 राजहरा में स्थित भीष्मरथ के पीछे विशाल मेश्राम ने पहली बार शारीरिक संबंध बनाया । दिनांक 23.05.2021 के रात्रि 08:00 बजे भी विशाल मेश्राम ने एकलव्य नगर में आकर धमकी देकर गया है कि मैं जा रहा हूं तु भी आ जाना यदि नहीं आयी तो मैं अपने आप को चाकू मार लूंगा कहने पर पीडिता डर गई और घर में बिना बताये विशाल से मिलने सेक्टर एरिया राजहरा चली गई थी, जहां पर विशाल मेश्राम ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और अपने दीदी के घर गांधी चौक राजहरा में छोड़कर अपने बुआ के घर सेक्टर एरिया राजहरा चला गया। पीड़िता द्वारा बताने पर पीड़िता को घर लेकर आये तो विशाल मेश्राम अपने आप को चाकू मार लेने की धमकी दिया और खुद को चाकू मार लिया प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी विशाल मेश्राम के विरुद्ध निरीक्षक पद्मा जगत के द्वारा थाना राजहरा में अपराध क्र० 163 / 2021 अंतर्गत संहिता की धारा 363, 366,376 (2) (n), 376(3), 506 ipc, 4, 5 (1) 6 Pocso Act के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 14.07.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक टी.एस. पट्टावी द्वारा किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
नाबालिग के इस सनकी आशिक को मिला दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष का कारावास, धमकी देकर मिलने बुलाता था, नहीं आने पर मार दिया था खुद को चाकू
